BHOPAL NEWS: इज्तिमा स्थल के मार्गों पर अस्थायी दुकाने नहीं लगेंगी, कलेक्टर ने दिए धारा 144 के तहत आदेश

BHOPAL NEWS: इज्तिमा स्थल के मार्गों पर अस्थायी दुकाने नहीं लगेंगी, कलेक्टर ने दिए धारा 144  के तहत आदेश

BHOPAL NEWS: राजधानी भोपाल में 2 साल बाद होने जा रहे इज्तिमा को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए है। जिसके अनुसार, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत इज्तिमा मार्गो और आसपास के स्थलों पर दुकाने नहीं लगाई जाएंगी। वहीं दुकान लगाने के लिए एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि इज्तिमा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। ऐसे में जाम के हालात बनने की संभावना है।

बता दें कि कोरोना में 2 साल बीत जाने के बाद इस साल राजधानी भोपाल में दिनांक 18 से 21 नवंबर के बीच तबलीगी इज्तिमा ग्राम घासीपुरा इस्लामनगर ईटखेडी में आयोजित होना है।

publive-image

गौरतलब है कि प्रबंधन कमेटी आलमी तब्लीगी इज्तिमा ने अवगत कराया था कि इज्तिमा स्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर एवं इज्तिमा स्थल के आसपास अस्थायी दुकानें लगने से आवागमन में कठिनाईयां होती हैं और ट्रैफिक बाधित होता है। इस कारण इज्तिमा स्थल के मार्गों एवं आसपास के क्षेत्रों की 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत कोई भी अस्थायी दुकानें लगाने पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करेगा तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article