Kaliyasot Encroachment: सिग्नेचर-99 के रहवासियों ने निकाला कैंडल मार्च, 7 दिन में फ्लैट खाली करने के नोटिस का विरोध

Bhopal News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद भोपाल नगर निगम (BMC) नदी के ग्रीन बेल्ट पर हुए अतिक्रमण को...

Kaliyasot Encroachment: सिग्नेचर-99 के रहवासियों ने निकाला कैंडल मार्च, 7 दिन में फ्लैट खाली करने के नोटिस का विरोध

Kaliyasot Encroachment: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद भोपाल नगर निगम (BMC) नदी के ग्रीन बेल्ट पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस दिया है।

कलियासोत नदी के किनारे बसी सिग्नेचर-99 (signature-99) सोसायटी के 80 फ्लैट भी इसी दायरे में आ रहे हैं। जिन्हें निगम ने नोटिस जारी किया है। अपने आशियाने को बचाने के लिये सिग्नेश्चर-99 के रहवासियों ने आज बुधवार शाम 6 बजे सोसाइटी के बाहर कैंडल मार्च निकालकर प्रोटेस्ट किया।

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'33 मीटर का माप पूरी तरीके से गलत'

राजधानी भोपाल में एनजीटी के फैसले के बाद सिग्नेचर 99 के रहवासियों ने फैसले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इस बीच सोसायटी के निवासी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि जो 33 मीटर का माप लिया गया है, वह पूरी तरीके से गलत है।

जब हमारी सोसाइटी का निर्माण हुआ था उस दौरान कोई भी इस तरह की गाइडलाइन नहीं थी, पर अब नगर निगम ने हमें नोटिस जारी कर दिया है। उसके बाद से हमें समस्या झेलना पड़ रही है और हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही। इसी के कारण हमने कैंडल मार्च निकाला है और न्याय की गुहार लगाई है।

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7 दिन में फ्लैट करना होगा खाली

सिग्नेचर-99 (Signature-99) में 120 फ्लैट हैं। इनमें से नदी के ग्रीनबेल्ट 33 मीटर के दायरे में आने वाले 80 फ्लैट को भोपाल नगर निगम (BMC) ने 2 जनवरी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में 7 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने यानी फ्लैट खाली करने को कहा है। ऐसा नहीं होता है तो निगम इसके बाद कार्रवाई करेगा।

फ्लैट खरीदते वक्त थी सभी अनुमतियां

सिग्नेचर डेवलपर्स भोपाल द्वारा साल 2015 से 2021 के बीच ये फ्लैट बेचे गए। वर्तमान में यहां करीब 600 लोग रह रहे हैं। जब फ्लैट खरीदे गए उस समय बिल्डर ने सभी अनुमतियां दिखाई थी और इसे ग्रीन बेल्ट के दायरे से बाहर बताया था।

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कार्रवाई रोकने की मांग

रहवासियों ने कहा कि नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई पूरी तरह से गलत और एकपक्षीय है। इस कार्रवाई को तत्काल रोका जाना चाहिए। एक प्रतिनिधि मंडल आज-कल में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगा।

एनजीटी का क्या है आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 11 अगस्त को आदेश दिया है कि भोपाल की नदी कलियासोत के 33-33 मीटर के ग्रीन बेल्ट को आरक्षित किया जाए।

इसके लिए 31 दिसंबर तक चिन्हांकन सीमांकन कर अतिक्रमण को हटाया जाए और वहां ग्रीनरी डेवलप की जाए। मामले में शासन को आदेश के पालन की एक रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के समक्ष 15 जनवरी से पहले सौंपना है।

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