Indian Coffee House पर भोपाल नगर निगम ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना, ये है वजह

Indian Coffee House: भोपाल के गुलमोहर इलाके में स्थित इंडियन कॉफी हाउस रेस्टोरेंट सिगड़ी भट्टी जलाकर प्रदूषण फैला रहा था।

Indian Coffee House पर भोपाल नगर निगम ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना, ये है वजह

   हाइलाइट्स

  • एनजीटी ने प्रदूषण फैलाने वालों पर दिये हैं कार्रवाई के निर्देश
  • बीएमसी अवैध तंदूर और भट्टी संचालित करने पर कर रहा कार्रवाई
  • कलेक्टर और निगम आयुक्त कार्यालय से जारी हो रहे नोटिस

Indian Coffee House: राजधानी भोपाल में प्रदूषण फैलाने वालों के विरूद्ध नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में भोपाल की गुलमोहर कालोनी स्थित इंडियन कॉफी हाउस (Indian Coffee House) के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 10 हजार रूपये का स्पॉट फाईन वसूला है।

   सिगड़ी भट्टी जलाकर प्रदूषण फैला रहा था रेस्टोरेंट

भोपाल के गुलमोहर इलाके में स्थित इंडियन कॉफी हाउस रेस्टोरेंट (Indian Coffee House) सिगड़ी भट्टी जलाकर प्रदूषण फैला रहा था। भोपाल नगर निगम के अमले ने रेस्टोरेंट से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया है।

   एनजीटी के निर्देश के बाद हो रही कार्रवाई

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध रूप से संचालित हो रहे तंदूर और भट्टी से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिये निर्देश दिये हैं। इसके बाद भोपाल नगर निगम लगातार शहर में कार्रवाई कर रहा है।

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   लेटर पिटिशन पर लिया है एनजीटी ने संज्ञान

राजधानी में खुलेआम जहरीला धुंआ उड़ाने को लेकर प्रतीक भोंसले ने एनजीटी में लेटर पिटिशन लगाई थी, जिस पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है।

एनजीटी के निर्देश के बाद भोपाल कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त होटल संचालकों को नोटिस भी जारी कर रहे हैं।

   अब तक इन रेस्टोरेंट पर हो चुकी है कार्रवाई

राजहंस, मुगल दरबार होटल और जमजम रेस्टोरेंट सहित केएमसी, नाइस रेस्टोरेंट, बा दस्तूर, सिगड़ी, दी नायाब, दी गोल्डन बिरयानी, जमजम, जायका, दी मंच बॉक्स, बलबीर दा ढाबा, दादाजी होटल जैसी अन्य होटलों पर कार्रवाई की गई है।

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   5 हजार होटल और अनुमति सिर्फ 100 के पास

राजधानी भोपाल में करीब 5 हजार होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इनमें से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति बामुश्किल 100 के पास ही है।

छोटे रेस्टोरेंट और होटल को तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुमति जारी नहीं करता है, लेकिन जिन रेस्टोरेंट की सीटिंग कैपेसिटी अधिक है, उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना जरूरी है।

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