Bhopal Model Murder Case: मॉडल खुशबू मर्डर केस में मानवाधिकार आयोग ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से दो सप्ताह में मांगा जवाब

Bhopal Model Khushboo Murder Case: भोपाल की मॉडल खुशबू की संदिग्ध मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बड़ा कदम उठाया है।

Bhopal Model Murder Case

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Bhopal Model Khushboo Murder Case: भोपाल की मॉडल खुशबू की संदिग्ध मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बड़ा कदम उठाया है।

NHRC ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। सदस्य प्रियांक कानूनगो ने भोपाल कमिश्नर (पुलिस आयुक्त) को नोटिस जारी किया है।

जवाब की समय सीमा: आयोग ने कमिश्नर को शिकायत में लगाए गए आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया है। पुलिस कमिश्नर से मामले की कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report - ATR) दो सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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शिकायत में लगे गंभीर आरोप

आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है।

संदिग्ध मौत:युवा मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का आरोप।

प्रेमी पर गंभीर आरोप: आरोप है कि मॉडल के मुस्लिम प्रेमी ने उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक अस्पताल में छोड़ा और बाद में फरार हो गया।

यौन उत्पीड़न की आशंका: पीड़िता की मां ने अपनी बेटी के शरीर और गुप्तांगों पर चोटों के निशान होने का गंभीर आरोप लगाया है, जो यौन उत्पीड़न और गड़बड़ी की संभावना की ओर संकेत करते हैं।

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आयोग से शिकायतकर्ता की मांग

  • शिकायतकर्ता ने NHRC से हस्तक्षेप करने की मांग की है।
  • प्रेमी कासिम की भूमिका की गहन और निष्पक्ष जांच।
  • खुशबू की मौत से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
  • आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी।
  • पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा प्रदान की जाए।
  • महिला अधिकार अधिकारियों द्वारा मामले का स्वतः संज्ञान लिया जाए।

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