Bhopal Machli Family Case: मछली फैमिली से जुड़े 9 लोगों को कोर्ट से राहत, एचसी ने बैंक खातें डी-फ्रीज करने के दिए आदेश

Madhya Pradesh Bhopal Gangster Yasin Ahmed Family Bank Accounts Case Update: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गैंगस्टर यासीन अहमद उर्फ मछली के परिवार से जुड़े नौ लोगों को राहत दी है।

Bhopal Machli Family Case

Bhopal Machli Family Case

हाइलाइट्स

  • कोकता क्षेत्र में पुलिस-प्रशासन ने ढहाए थे मकान
  • मछली परिवार समेत अन्य जमीन का सीमांकन किया
  • बैंक से सभी लेन-देन पर रोक लगा दी गई थी

Madhya Pradesh Bhopal Gangster Yasin Ahmed Family Bank Accounts Case Update: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गैंगस्टर यासीन अहमद उर्फ मछली के परिवार से जुड़े नौ लोगों को राहत दी है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनके फ्रीज किए गए बैंक खातों को डी-फ्रीज करने का आदेश जारी किया। साथ ही, परिवार के मकानों को ढहाने की कार्रवाई पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब भी मांगा है।

जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है, तो उनके बैंक खातों को फ्रीज रखना अनुचित है। अदालत ने निर्देश दिया कि खाते डी-फ्रीज होने के बाद RBI के नियमों के तहत ट्रांजेक्शन की अनुमति दी जाए, लेकिन कैश निकासी तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आपत्तिजनक सामग्री के सबूत पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान किसी आपत्तिजनक सामग्री के सबूत मिलते हैं, तो पुलिस को कानूनन कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया, जिसमें यासीन मछली के परिजनों ने अपने मकान तोड़े जाने, बैंक खाते सीज करने, हथियार लाइसेंस रद्द करने और ईमेल ब्लॉक करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

कोर्ट में DM-DP ने माना कोई आपराधिक मामला नहीं

सुनवाई के दौरान भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और क्राइम ब्रांच डीसीपी अखिल पटेल व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए थे। दोनों अधिकारियों ने माना कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, हालांकि आरोपी के खाते से याचिकाकर्ता के खाते में बड़ी धनराशि का ट्रांजेक्शन हुआ है जिसकी जांच अभी जारी है।

नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है यह

याचिकाकर्ता साजिदा बी और अन्य परिवारजन ने बताया कि वे किसी आपराधिक प्रकरण में आरोपी नहीं हैं, फिर भी 21 अगस्त 2025 को प्रशासन ने बिना नोटिस दिए संपत्ति ध्वस्त कर दी और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिना किसी अपराध या अभियोग के घरों को गिराना, बैंक खाते सीज करना या लाइसेंस निलंबित करना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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