Bhopal Lockdown New Orders : अब रात 9 बजे बंद होंगी दुकानें, होली के दिन अघोषित लॉकडाउन, बाहर निकलने पर रहेगी रोक

भोपाल। प्रदेश सहित पूरे देश में एक बार फिर कोरोना के मरीज Bhopal Lockdown New Orders बढ़ रहे हैं। इसको लेकर शिवराज सरकार सहित प्रशासन के आला अधिकारी कोरोना रोकथाम के नियमों को लेकर सख्ती में हैं। रोजाना सामने आ रहे सैकड़ों संक्रमित मरीजों के चलते शुक्रवार शाम सीएम शिवराज सिंह कोरोना समीक्षा बैठक लेंगे। इसकी जानकारी देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश के महानगरों में रोजाना कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं।
टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा
सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद यह लोगों की जिंदगियों का सवाल है। शिवराज ने कहा कि आज शाम कोरोना की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस आपातकाल के समय मर्यादा में रहना जरूरी है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने लोगों से अपील की है कि होली का त्योहार घर पर ही मनाएं। शिवराज सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो आपातधर्म का भी पालन करूंगा। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह ने रविवार को टोटल लॉकडाउन की भी घोषणा की थी। अब हर रविवार को टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है।
शनिवार को रात 9 बजे बंद होंगी दुकानें
भोपाल में शनिवार को रात 9 बजे बंद दुकानें बंद होगी। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावानिया Bhopal Collector Avinash Lavania issued New Corona guidelines ने आज दोपहर नया आदेश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब रात 9 बजे दुकानें बंद होगी। आदेश में लिखा गया कि भोपाल में अब शनिवार रात्रि 9 बजे से लॉक डाउन रहेगा। त्यौहारों में भी आमजन की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। धर्म स्थलों पर रीति रिवाज़ों से धार्मिक कार्य हो सकेगा, लेकिन श्रद्धालुओं की मनाही रहेगी। किसी भी प्रकार के खेलकूद,धार्मिक आयोजन सांस्कृतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
अघोषित लॉकडाउन कर दिया
भोपाल में होली समेत दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अब लोग सिर्फ घर पर रहकर ही त्योहार मना सकते हैं। होली पर सोमवार के दिन प्रशासन ने अघोषित लॉकडाउन कर दिया है। जो आदेश जारी हुआ है, उसके अनुसार सोमवार को सभी दफ्तर, दुकानें और मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे। बेवजह आने-जाने पर पाबंदी रहेगी।
दुकाने एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेगें
कलेक्टर अविनाश लवानिया कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश में भोपाल जिले में रात्रि 09 बजे से प्रातः 06 बजे तक समस्त दुकाने एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेगें। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। रात्रि 09 बजे से प्रातः 06 बजे समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत् अधिकारियों, कर्मचारियों के आने-जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेंगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को परिचय पत्र या संबंधित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा।
रेस्टोरेंट का परिचय पत्र साथ रखना आवश्यक होगा
सार्वजनिक उपयोग के लिए किए जा रहें निर्माण कार्यों (मेट्रो इत्यादि) पर भी यह प्रतिबंध लागू नही होगें। विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 10 बजे तक की जा सकेगी, इसके लिए होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को संबंधित होटल, रेस्टोरेंट का परिचय पत्र साथ रखना आवश्यक होगा। भोपाल शहर में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा।
लॉकडाउन प्रभावी रहेगा
शहर में शनिवार रात 09 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक उक्त लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औघोगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औघोगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
यात्रा, प्रदर्शन, धरना इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे
जिले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरजंन, शैक्षणिक, खेल इत्यादि के आयोजन इन सभी श्रेणी के कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानों में हाल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम की पूर्व लिखित अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लेकर किए जा सकेंगे। जिले में सभी जुलूस, गैर, रैली, यात्रा, प्रदर्शन, धरना इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।
उत्सव मनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
जिले में आगामी त्यौहार सीजन में सभी धर्मो के धार्मिक त्यौहार केवल घर पर रहकर निजी तौर पर मनाएं जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर एकत्र होकर किसी भी प्रकार के आयोजन,जश्न मनाना, उत्सव मनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आगामी सोमवार 29 मार्च 2021 को होली के कारण सभी कार्यालय एवं व्यावसायिक संस्थान बन्द रहेगें। इस दिन अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जिले में स्थित सभी धर्मों के धर्मस्थल पूर्ण रुप से बन्द रहेगें तथा श्रद्वालुओं एवं आमजनों का इनमें प्रवेश वर्जित रहेगा।
50 व्यक्तियों के साथ किए जा सकेंगे
इन धर्मस्थलों के अन्दर परम्परागत रुप से दैनिक धार्मिक रीति रिवाज संबंधित धार्मिक व्यक्तियों, गुरुओं द्वारा संपादित किए जा सकेंगे। किन्तु इन गतिविधियों के दौरान भी श्रद्वालुओं आमजनों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। जिले में शादी, विवाह आदि के आयोजन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को सूचना देकर अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ किए जा सकेंगे।
आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा
कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सीमा व कोविड -19 प्रोटोकॉल मास्क, सेनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिग के पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित स्थल संचालक की होगी। डी.जे. पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। होटलों के बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन के हॉल अथवा खुले में विभिन्न फार्म हाउस में अन्य किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे
शवयात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। उठावना व मृत्युभोज अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त कर किए जा सकेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा, किन्तु रेस्टोरेंट टेक-अवे भोजन प्रदाय कर सकेंगे। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर, पूर्ण रुप से बंद रहेंगे।
आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे
28 मार्च 2021 को शासकीय कोषालय एवं उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयन कार्यालय खुले रहेगें तथा पंजीयन एवं उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेगें तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन के प्रतिबंध से छूट रहेगी। उक्त कर्मचारी अपने साथ वैध आई. डी. कार्ड रखेगें। जिले के समस्त पिकनिक स्पॉट आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।