भोपाल। Bhopal IPS Purushottam Sharma अपनी पत्नी से मारपीट के मामले में bhopal news चर्चा में एक डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को हाईकोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है। जिसमें के बाद उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी रहे पुरुषोत्तम शर्मा (Ips sharma had filed a petition in the high court) द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करता एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद उनके बेटे ने प्रदेश सरकार से पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
बेटे ने की थी कार्रवाई की मांग —
आपको बता दें स्पेशल डीजी रैंक अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का उनकी पत्नी के साथ मारपीट करता हुआ वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद उनके खिलाफ उन्ही के बेटे ने 2 साल पहले सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद बेटे ने मारपीट का वीडियो और फोटो गृहमंत्री, राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और बाकी अफसरों को भेजें थे। जिस पर संज्ञान लेते हुए आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को निलंबित किया गया था।
हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका —
बेटे द्वारा सरकार से शिकायत कर निलंबित किए जाने के बाद आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दायर हाईकोर्ट में दायर की थी। जिसके लिए दो साल का समय बीतने के बाद हाईकोर्ट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को बहाल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं।
कोर्ट ने इसलिए दिया आदेश —
आपको बता दें इस पूरे मामले में जांच के बाद कोर्ट है कि सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। बल्कि इसके बावजूद लगातार निलंबन का समय बढ़ाया जाता जा रहा है। यही कारण है कि कोर्ट द्वारा आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को तुरंत नौकरी पर बहाल करने के आदेश जारी कर दिए थे। जिसके बाद इस आदेश को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन यहां भी हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पिछले आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए नौकरी बहाली के आदेश दिए हैं।