भोपाल। Bhopal Hukka Bar Big News राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिसके अनुसार अब फिलहाल MP High Court राजधानी में हुक्का बार hukka bar बंद नहीं होंगे। आपको बता दें बीते दिन भोपाल कलेक्टर bhopal collector द्वारा हुक्का बार को बंद करने संबंधी जारी आदेश पर भोपाल कोर्ट ने mp hindi news अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी है।
28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई —
आपको बता दें बीते दिनों नशा परोसने को लेकर सीएम सख्त हुए थे। जिसके बाद ये कार्रवाई निरंतर जारी थी। लेकिन इस पर अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। वो इसलिए क्योंकि इसे लेकर एक याचिका लगाई गई थी। जी हां भोपाल में क्यूजिल कल्चर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी द्वारा लगाई गई इस याचिता में वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, जुबिन प्रसाद व प्रभांशु चतुर्वेदी ने पक्ष रखा था। जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि कलेक्टर ने 14 अक्टूबर, 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर शहरभर में हुक्का बार व लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही इस दलील में कहा गया था कि इस तरह का आदेश अति आवश्यक परिस्थितियों में ही जारी किया जा सकता है।
सीएम के आदेश के बाद हुई थी कार्रवाई —
आपको बता दे ये कार्रवाई एसीएस के उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए नया कानून लाएंगे। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भी हाईकोर्ट ने इस तरह के प्रतिबंधित आदेश को अनुचित करार दिया था। हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद अंतरिम आदेश के जरिए प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी है।