Bhopal Hamidiya Fire Hadsa : राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब

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Bhopal Hamidiya Fire Hadsa :  राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब

भोपाल। भोपाल के हमीदिया अस्पताल Bhopal Hamidiya Fire Hadsa  में हुए अग्निकांड और बच्चों की मौत के मामले में अब तक दोषियों पर एफआईआर दर्ज न किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्वास्थय विभाग के आला अधिकारियों को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर इस गंभीर अग्निकांड में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और सभी पीड़ितों को अब तक मुआवज़ा क्यों नहीं दिया गया। याचिका पर 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि हमीदिया अस्पताल में हुए अग्निकांड के वक्त अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती थे जिनमें से 10 बच्चों की मौत गई थी और बाकी 30 बच्चों ने भी कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

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याचिका में कहा गया है कि सरकार ने सिर्फ 11 बच्चों की मौतों पर मुआवज़ा दिया और बाकी बच्चों की मौतों के बाद परिजनों को मुआवज़े की कोई राशि नहीं दी गई। याचिका में सभी पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने, अग्निकांड के दोषी अधिकारियों पर एफआईआर करने और अस्पतालों में फायर सेफ्टी सुनिश्चित कर ऐसी घटनाओं का दोहराव ना होने देने की मांग की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार, पीएस हैल्थ और डायरेक्टर हैल्थ डिपार्टमेंट सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्तों बाद की जाएगी। सुनिए क्या इस पर क्या कहना है आरिफ मसूद के वकील रविशंकर यादव का।

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