दरवेश बर्तन भंडार पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: इलेक्ट्रॉनिक कांटे में गड़बड़ी कर ग्राहकों को लगा रहा था चूना

Bhopal Darvesh Bartan Bhandar Action: भोपाल में दरवेश बर्तन भंडार पर खाद्य विभाग ने गड़बड़ी पकड़ी है। दुकान संचालक इलेक्ट्रॉनिक कांटे में गड़बड़ी कर ग्राहकों को चूना लगा रहा था।

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Bhopal Darvesh Bartan Bhandar Action: मध्यप्रदेश के भोपाल में दरवेश बर्तन भंडार पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दुकान संचालक लंबे समय से अपने इलेक्ट्रॉनिक कांटे (Electronic Weight Machine) में गड़बड़ी कर ग्राहकों को चूना लगा रहा था। शिकायत के बाद गुरुवार, 3 अप्रैल को कार्रवाई की गई। यह दुकान रोशनपुरा नाके पर स्थित है।

खाद्य एवं नाप-तौल विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण कर दरवेश बर्तन भंडार के मालिक अशोक कुमार तेजवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया और इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र (कांटे) को जब्त कर लिया।

[caption id="attachment_789040" align="alignnone" width="867"]publive-image रोशनपुरा नाका स्थित दरवेश बर्तन भंडार पर कार्रवाई करता खाद्य विभाग काअधिकारी।[/caption]

शिकायतों के आधार पर जब खाद्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया, तो पाया गया कि ग्राहकों को सामान पन्नी और कागज की पैकिंग सहित तौला जा रहा था। जो सीधे तौर पर ग्राहकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का मामला है। साथ ही बर्तन भंडार वाले ने इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र का समय पर सत्यापन भी नहीं कराया था, जो कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत अनिवार्य है।

नियम का किया उल्लंघन

नियमों के अनुसार, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र को प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय पर सत्यापित कराना अनिवार्य होता है। दरवेश बर्तन भंडार के तौल यंत्र का सत्यापन प्रथम तिमाही A/2024 में हुआ था, जिसे प्रथम तिमाही 2025 में फिर से सत्यापित कराया जाना था, लेकिन दुकानदार ने ऐसा नहीं किया। यह विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24/33 का स्पष्ट उल्लंघन है।

दरवेश बर्तन भंडार के मालिक तेजवानी पर केस

इस गड़बड़ी को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे को जब्त कर लिया और संस्थान के मालिक अशोक कुमार तेजवानी के खिलाफ अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
इन्होंने की कार्रवाई

इस कार्रवाई को नाप-तौल निरीक्षक गोविन्द प्रसाद रैकवार एवं सहायक विकास चव्हाण ने अंजाम दिया। इस कार्रवाई से भोपाल के व्यापारियों में हड़कंप है। सूत्र बताते हैं भोपाल में अधिकतर स्थानों पर उपभोक्ता ठगा जा रहा है। कम तौलने की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं, लेकिन खाद्य विभाग एक्का-दुक्का दुकानों एवं संस्थानों पर कार्रवाई कर इतिश्री कर लेता है। हालांकि, खाद्य विभाग अफसरों का कहना है कि उपभोक्ता अधिकारों से खिलवाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बच सकता है।

उपभोक्ता सतर्क रहें

साथ ही, उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहने और खरीदारी के समय सही तौल और माप की जांच करने की सलाह दी गई है। प्रदेश में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रखने की उपभोक्ता संरक्षण संस्थाओं ने मांग की है।

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कम तौल करने वालों की कहां करें शिकायत ?

मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को ठगने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1800-11-4000 या 14404) पर कॉल कर सकते हैं या www.consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

MP में टीचर को तीन बच्चों की मां बनना पड़ा भारी: छतरपुर में पदस्थ शिक्षिका बर्खास्त, जानें क्या है पूरा मामला

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MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक महिला शिक्षक को तीन बच्चों की मां होना बहुत भारी पड़ गया। तीन बच्चों की मां होने पर शासकीय शिक्षक रंजीता साहू को नौकरी से हटा दिया गया है। महिला शिक्षक शासकीय स्कूल धमौरा में अध्यापक के पद पर पदस्थ थीं। शिक्षक रंजीता साहू के तीन संतान होने के बाद यह विभागीय कार्रवाई की गई है। मध्यप्रदेश शासन ने 2001 के बाद तीन संतान होने पर शासकीय शिक्षक की सेवा समाप्ति के नियम लागू किया था। जांच के बाद सागर के संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने शिक्षक रंजीता साहू का बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

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