Bhopal Curfew News: भोपाल के इस विधायक को किया गया नजरबंद, कई इलाकों में कर्फ्यू और धारा 144 लागू

Bhopal Curfew News: भोपाल के इस विधायक को किया गया नजरबंद, कई इलाकों में कर्फ्यू और धारा 144 लागू, Bhopal Curfew News MLA Arif Masood under house arrest curfew and Section 144 Imposed in many areas

Bhopal Curfew News: भोपाल के इस विधायक को किया गया नजरबंद, कई इलाकों में कर्फ्यू और धारा 144 लागू

Bhopal Curfew News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू और धारा 144 लगा दिया गया है। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद को नजरबंद (MLA Arif Masood house arrest) भी कर दिया गया है। पुराने भोपाल के माहौल को देखते विधायक को नजरबंद किया गया है। विधायक आरिफ मसूद को अधिकारियों की निगरानी में किसी सुरक्षित जगह में रखा गया है।

RSS करवा रहा बाउंड्री वॉल का निर्माण
दरअसल पूरा मामला कबाड़खाना इलाके में एक जमीन पर बाउंड्री निर्माण का है। इलाके में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) 30 हजार वर्गफीट जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवा रहा है। कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए इस जमीन को वक्फ बोर्ड की बताई थी। बाद में मामला कोर्ट पहुंचा फिर पक्ष में फैसला आने के बाद RSS इस जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रहा है। इस दौरान विवाद की आशंका के चलने आसपास के तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

आगामी आदेश तक के लिए कर्फ्यू
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश के मुताबिक, आज भोपाल के तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू और 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। पुराने भोपाल में रास्ते सील कर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। कलेक्टर ने आज सुबह 9 बजे से आगामी आदेश तक के लिए कर्फ्यू लगाया है।

ऐहतियात के तौर पर लिया गया फैसला
भोपाल के कबाड़खाना क्षेत्र में 30 हजार वर्ग फीट भूमि का प्रकरण कोर्ट से जीतने के बाद केशव नीडम के पदाधिकारी आज भूमि पर फेसिंग करवा रहे हैं। इस दौरान किसी प्रकार की अशांति न हो, इसलिए जिला और पुलिस प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है।

घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे लोग
भोपाल के गौतमनगर, टीला जमालपुरा और हनुमानगंज थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। ग्यारह थाना क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। कर्फ्यू के चलते भोपाल रेलवे स्टेशन से शाहजहांनाबाद की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद किया गया है। यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी आने जाने की अनुमति नहीं है।

जिन इलाकों में कर्फ्यू और धारा 144 लगाई गई है वहां कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक कामों को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। सभी व्यवसायिक संस्थान और दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। केवल अस्पताल और मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिसकर्मी, सशस्त्र बल और शैक्षणिक या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

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