Bhopal के कांग्रेस MLA मसूद के कॉलेज की मान्यता Cancel, अधूरे दस्तावेज और अनियमितताएं मिलने पर HE ने लिया निर्णय

Madhya Pradesh Bhopal Congress MLA Arif Masood College Case: मध्यप्रदेश के भोपाल में संचालित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सत्र 2025-26 की अंतरिम मान्यता को उच्च शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है। यह कॉलेज भोपाल मध्य क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का है।

Madhya Pradesh Bhopal Congress MLA Arif Masood College Case

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Madhya Pradesh Bhopal Congress MLA Arif Masood College Case: मध्यप्रदेश के भोपाल में संचालित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज (Indira Priyadarshini College) की मान्यता को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सत्र 2025-26 की अंतरिम मान्यता को उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने वापस ले लिया है। यह कॉलेज भोपाल मध्य क्षेत्र (Bhopal Central constituency) से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Congress MLA Arif Masood) का है।

दरअसल, मई 2025 में इस कॉलेज को अस्थायी मान्यता (Temporary Recognition) दी गई थी, लेकिन विभाग की जांच में सामने आया कि कॉलेज (College) द्वारा जरूरी दस्तावेज (Documents) और शर्तें पूरी नहीं की गई थीं। साथ ही, निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं भी पाई गईं। इन्हीं आधारों पर विभाग ने मान्यता निरस्त करने का आदेश जारी किया है।

Madhya Pradesh Bhopal Congress MLA Arif Masood College Case

दस्तावेज अधूरे, अनियमितताएं भी मिलीं

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मान्यता को लेकर की गई जांच में इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज के दस्तावेज अधूरे मिले हैं। जांच में कुछ अनियमितताएं भी मिलीं। जिसके बाद ही कॉलेज की मान्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है। जिसके बाद से सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में पड़ता नजर आ रहा है।

विधायक का जवाब यह निर्णय अनुचित

कॉलेज की मान्यता निरस्त करने पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक आरिफ मसूद ने कहा हैं कि यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कॉलेज की दो बार जांच हो चुकी है और नवीनीकरण की प्रक्रिया भी पूरी की गई थी। इसके बावजूद मान्यता रद्द किया जाना पूरी तरह अनुचित और दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है।

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