अवमानना केस: हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर और तहसीलदारों को पेशी के दिए आदेश, कहा- मंगलवार सुबह हाजिर हों...

Contempt Case High Court Order: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और दो तहसीलदारों को अवमानना मामले में 2 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए।

अवमानना केस: हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर और तहसीलदारों को पेशी के दिए आदेश, कहा- मंगलवार सुबह हाजिर हों...

Contempt Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और दो तहसीलदारों को अवमानना मामले में मंगलवार यानी 2 सितंबर की सुबह अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।

क्या है मामला ?

दरअसल, 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 1 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद न तो अधिकारी कोर्ट पहुंचे और न ही उनकी ओर से कोई वकालतनामा दाखिल किया गया। इस पर जस्टिस विशाल मिश्रा ने नाराजगी जताई और सख्त फटकार लगाई। मामला भोपाल निवासी अभिषेक तेकाम की याचिका से जुड़ा हुआ है।

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वहीं, सोमवार को भोपाल कलेक्टर ने टाइम लिमिट बैठक के दौरान तहसीलदारों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट से जुड़े जमीन विवादों की मॉनिटरिंग समय पर होनी चाहिए। यदि किसी मामले में अवमानना की स्थिति बनती है तो उसकी जिम्मेदारी तहसीलदारों की होगी। कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए कि जमीन से जुड़े सभी मामलों को तय समयसीमा के भीतर निपटाया जाए।

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