हाइलाइट्स
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भिलाई बीजेपी प्रत्याशी ने दायर की याचिका
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संपत्ति, अपराधिक रिकॉर्ड छिपाने का आरोप
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निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 में भिलाई के वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव ने नामांकन के दौरा कई जानकारी छिपाई है।
इसको लेकर बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडेय ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) June 21, 2024
बता दें कि निर्वाचन आयोग (Nirvachan Aayog) से जानकारी छिपाने के एवज में भिलाई विधायक की विधायकी जा सकती है।
नियम के अनुसार यदि हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) का फैसला एमएलए के खिलाफ आता है तो उनकी विधायकी पर खतरा बना हुआ है।
वहीं अब सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या देवेंद्र यादव विधायक बने रहेंगे? इसको लेकर अब बड़ा सस्पेंस बन गया है।
बीजेपी नेता ने दायर की याचिका
बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में यह याचिका दायर की गई है कि भिलाई एमएलए देवेंद्र यादव (Congress MLA Devendra Yadav) के द्वारा चुनाव आयोग से जानकारी छिपाई है।
बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने लगाई याचिका में कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग से एमएलए देवेंद्र यादव ने अपराधिक रिकॉर्ड छिपाए हैं।
इसके साथ ही याचिका में आरोप है कि इसमें एमएलए ने संपत्ति का भी ब्यौरा भी नहीं दिया है। यदि ऐसा है तो निर्वाचन शून्य हो सकता है।
निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग
भिलाई विधानसभा (Bhilai Vidhansabha) के पराजित प्रत्याशी और सीनियर बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडेय ने विधायक देवेंद्र यादव (Congress MLA Devendra Yadav) के खिलाफ चुनाव याचिका लगाई है।
इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में की गई, सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा है। याचिका में प्रेम प्रकाश पांडेय ने देवेंद्र यादव पर चुनाव आयोग से जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
इसे लोक प्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ बताया और इस निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है।
बीजेपी प्रत्याशी थे प्रेम प्रकाश
बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 में भिलाई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे देवेंद्र यादव।
इसमें कांग्रेस के देवेंद्र यादव ने बीजेपी के प्रेम प्रकाश पांडेय को हराया था। इस पर देवेंद्र यादव की विधायकी को चुनौती देते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में चुनाव याचिका दायर की है और निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की है।
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कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया, इसमें उसे फरार बताया है।
वहीं देवेंद्र यादव की ओर से उनके वकील ने तर्क दिया और आरोपों को सिरे से गलत और निराधार बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।