BH Series Number Plate: क्या आप जानते है ? कैसे नंबर प्लेट के लिए कर सकते है अप्लाई, और इसके होते है फायदे

BH Series Number Plate:  क्या आप जानते है ? कैसे नंबर प्लेट के लिए कर सकते है अप्लाई, और इसके होते है फायदे

BH Series Number Plate: जैसा कि, सब जानते है देश में सभी गाड़ियों और वाहनों की पहचान नंबर प्लेट पर आधारित होती है हाल ही में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीएच सीरीज की शुरूआत हो गई है जिसके चलते अब नई नंबर प्लेट वाहनों के लिए बनाना आसान हो गया है। क्या आप जानते है कैसे इस सीरीज का फायदा हम ले सकते है आइए जानते हैः-

जानें क्या आया नोटिफिकेशन

आपको बताते चलें कि, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BH Series पंजीकरण के दायरे को और बढ़ाने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके जरिए देशभर में निजी वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई बीएच सीरीज (Bharat Series) को शुरू किया गया है। जिसका फायदा आप उठा सकते है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अभी गाड़ी खरीदते हैं तो 15 साल के लिए रोड टैक्स भरते हैं लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जॉब ट्रांसफर हो जाए और वह एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाए तो फिर से वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है लेकिन अब इस नए बदलाव के साथ आपको राहत भी मिलेगी।

कंप्यूटर जेनरेटेड होती है नंबर सीरिज 

आपको बताते चलें कि, बीएच सीरीज की नंबर प्लेट में बीएच से भी आगे रजिस्ट्रेश ईयर का जिक्र किया जाता है और बीएच के आगे कंप्यूटर जेनरेटेड चार नंबर और दो लेटर होते है। यहां पर नई सीरीज का फायदा लेने वाले ग्राहकों में वे लोग आते है जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल है. उदाहरण: केंद्र सरकार कर्मचारी या फिर निजी क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल है उन्हें नंबर प्लेट जारी करते समय प्राथमिकता दी जाएगी।

कैसे करते है अप्लाई और कीमत

आपको बताते चलें कि, इस नई सीरिज के लिए अगर आप भी बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन वाली नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बता दें कि नई कार खरीदते वक्त अगर आपने डीलर को बताएंगे तो डीलर भी आपके लिए इस काम को कर सकता है। जिसके लिए चार्ज की बात की जाए तो, बीएच सीरीज व्हीकल के लिए रोड टैक्स को तीन कैटेगरी में रखा गया है, 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली गाड़ी के लिए 8 प्रतिशत, 10 लाख से 20 लाख रुपये की बीच आने वाली कार के लिए 10 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से ऊपर की कार के लिए 12 प्रतिशत का टैक्स शामिल होता है।

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