Shahwan Khan Bail Reject: देशद्रोह के आरोपी शाहवान खान को HC से नहीं मिली जमानत, अदालत ने राहत देने से किया साफ इनकार

जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जमात उल मुजाहिद्दीन के सदस्य शाहवान खान की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने जांच जारी होने और देशद्रोही गतिविधियों के आरोपों को मुख्य वजह बताया।

Shahwan Khan Bail Reject: देशद्रोह के आरोपी शाहवान खान को HC से नहीं मिली जमानत, अदालत ने राहत देने से किया साफ इनकार

हाइलाइट्स

  • देशद्रोह के आरोपी शाहवान खान को नहीं मिली जमानत।
  • प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन का सदस्य है शाहवान खान।
  • हाई कोर्ट ने कहा- जांच जारी, नहीं मिल सकती राहत।

MP Shahwan Khan Bail Denied: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन से जुड़े आरोपी शाहवान खान को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर देशद्रोह की गतिविधियों में संलिप्त रहने जैसे गंभीर आरोप हैं और फिलहाल मामले की जांच प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जमानत देना कानून और न्याय के हित में नहीं होगा। इससे पहले भी शहवान की जिला अदालत से खारिज याचिका हुई थी।

देशद्रोह के आरोपी की याचिका खारिज

जबलपुर हाईकोर्ट में गुरुवार को जमात उल मुजाहिद्दीन से संबंधित और देशद्रोह के आरोपी की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डबल बेंच ने आरोपी शाहवान खान को राहत नहीं देते हुए जमानत याचिका की खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर देशद्रोही गतिविधियों के गंभीर आरोप हैं और मामले की जांच अभी भी जारी है, इसलिए इस समय जमानत नहीं मिल सकती है।

बांग्लादेशी नेटवर्क से जुड़े हैं तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 13 मार्च 2022 को भोपाल से शाहवान खान को गिरफ्तार किया था। उस पर प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकी संगठन 'जमात उल मुजाहिद्दीन' से जुड़ा होने का आरोप है। शाहवान को बांग्लादेशी नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की निशानदेही पर पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से जिहादी साहित्य, फर्जी दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी।

HC से भी नहीं मिली जमानत

गिरफ्तारी के बाद आरोपी शाहवान खान ने जिला सत्र न्यायालय से जमानत याचिका लगाई थी। जहां जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी। गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाया।

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