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Banking Alert: ग्राहक कृपया ध्यान दें, इन बैंकों ने दी चेतावनी, जल्द कर लें ये काम वरना बंद हो जाएंगी बैंक सेवाएं!

Banking Alert: ग्राहक कृपया ध्यान दें, इन बैंकों ने दी चेतावनी, जल्द कर लें ये काम वरना बंद हो जाएंगी बैंक सेवाएं!Banking Alert: Customers please note, these banks have given warnings, do this work soon or else the bank services will stop!

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Bansal News
Banking Alert: ग्राहक कृपया ध्यान दें, इन बैंकों ने दी चेतावनी, जल्द कर लें ये काम वरना बंद हो जाएंगी बैंक सेवाएं!

नई दिल्ली। अगर आप भी भारत के साबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी के ग्राहक हैं तो आप के लिए जरूरी खबर है। दरअसल इन दोनों बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए एक जरूरी काम को 30 सितंबर तक पूरा करने को कहा है। अगर आप 30 सितंबर तक उन कामों को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी बैंक सेवाएं बंद हो जाएंगी। आइए जानते हैं बैंक ने अपने ग्राहकों से क्या कहा है।

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भारतीय स्टेट बैंक ने कही ये बात
एसबीआई (SBI) ने सभी अकाउंट होल्डर्स को एक अलर्ट मैसेज जारी किया है। जिसमें बैंक ने ग्राहकों को 30 सितंबर के पहले पैन कार्ड (Pan) को आधार ( Adhar) से लिंक करने को कहा है। बैंक ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है। बैंक ने कहा कि अगर ग्राहक 30 सितंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो उन्हें बैंक सेवाओं में दिक्कतें आ सकती है।

एचडीएफसी (HDFC) ने की अपील
वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी (HDFC) बैंक ने भी अपने ग्राहकों को 30 सितंबर तक आधार को पैन से लिंक करवाने की अपील की है। बैंक ने लिखा कि अगर ग्राहक 30 सितंबर तक अपने अधार को पैन से लिंक नहीं करवाते हैं तो वह कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं 30 सितंबर तक अगर आप ये काम नहीं करते है तो आपका पैन कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा और आप कई तरह की बैंक से जुड़ी सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे।

30 सितंबर आखिरी मौका
बता दें कि पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाने का आखिरी मौका 30 सितंबर है। इस संबंध में एसबीआई(SBI) ने अपने ग्राहकों को ट्वीट कर अलर्ट किया है। बैंक ने कहा कि ग्राहक किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए जल्द ही अपने पैन कार्ड(PAN) को आधार(ADHAR) से लिंक कर सकते हैं। बैंक ने कहा कि अगर ग्राहक पैन को समय पर आधार से लिंक नहीं करते हैं तो उनका पैन किसी काम का नहीं रहेगा और वह स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में भी पैन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वहीं बैंक ने ग्राहकों को चेताते हुए कहा कि पैन को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, ग्राहक किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए जल्द पैन को आधार से लिंक करवा लें।

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इस तरह करें लिंक
– सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. वहां से Link Aadhaar पर क्लिक करें।
– फिर Click here पर क्लिक करें. नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
– सभी बॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें।

SMS के जरिए भी करवा सकते हैं लिंक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से आप SMS भेजकर भी लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN 12-digit Aadhaar 10-digit PAN को टाइप करना होगा। वहीं इस SMS को आपको 567678 या 561561 पर भेजना होगा।

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