Bank Locker Rule: बैंक लॉकर से अचानक चोरी हो जाए पैसा तो क्या होगा , बैंक करता है भरपाई ! जानिए ये नियम

Bank Locker Rule: बैंक लॉकर से अचानक चोरी हो जाए पैसा तो क्या होगा , बैंक करता है भरपाई ! जानिए ये नियम

Bank Locker Rule: बैंक जहां पर हमारे लिए दैनिक जरूरतों में से एक है वहीं पर ग्राहकों की सुविधा का वादा भी देता है। ऐसे में आपने कभी सोचा है अगर बैंक लॉकर में रखे पैसे कही चोरी हो जाए या गल जाए तो क्या आपको बैंक पैसों को सुरक्षित रखने का मौका देता है। आखिर क्या नियम होते है जो लॉकर से जुड़े होते है।

 

पहले कैसा रहा नियम

आपको बताते चलें कि, , साल 2022 से पहले ऐसा कोई नियम नहीं हुआ करता था कि बैंक लॉकर में रखी संपत्ति के डैमेज होने पर उसकी भरपाई बैंक करेगा. लेकिन इसे लेकर कोर्ट में मुकदमे चले और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए नियम जारी किए, जो 1 जनवरी 2022 से लागू हुए. पहले जब ये नियम नहीं थे तो बैंक सीधे तौर पर कह देते थे कि लॉकर में रखे किसी भी सामान की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। वहीं बैंक इसे लेकर भरपाई के हकदार भी नहीं होते है।

 

अब क्या बदल गए नियम

आपको बताते चलें कि, यह नियम में 1 जनवरी 2023 से इस नियमों में बदलाव हो गया है। जहां पर अगर लॉकर में रखे सामान को बैंक की लापरवाही के चलते हानि पहुंचती है तो बैंक ग्राहक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना चुकाएगा. अगर बैंक में चोरी, डकैती, आग लगना या फिर किसी अन्य कारण से लॉकर में रखा सामान क्षतिग्रस्त होता है और उसमें भी बैंक की लापरवाही मिलती है, तो भी उसे क्षतिपूर्ति करनी होगी। यहां पर नया नियम कहता है कि, ग्राहक को लॉकर का फायदा उठाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है. RBI के आदेश के मुताबिक, नया लॉकर एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नए लॉकर नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

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