नई दिल्ली। कई लोग घर बनाने के लिए होम लोन लेते हैं तो कई लोन प्लॉट लोन (plot loan)। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं , लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। दरअसल, होम लोन उन रिहायशी प्रॉपर्टी के लिए मिलता है जो बनकर तैयार हो या जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन प्लॉट लोन जमीन खरीदने के लिए दिया जाता है। वैसी जमीन जिस पर आप घर बनाना चाहते हैं या जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए रिजर्व हो।
18 महीने के भीतर प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू करना पड़ता है
प्लॉट लोन देते समय बैंक कई नियम और शर्तें जोड़ते हैं। जैसे- प्लॉट लोन जारी होने के 18 महीने के भीतर उस जमीन पर घर बनाने का काम शुरू होना चाहिए। इसके लिए बैंक समय-समय पर लोन लेने वाले व्यक्ति से निर्माण कार्य का फोटो मांगता है। साथ ही आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। अगर आप प्लॉट लोन लेने के 18 महीने के भीतर घर बनाने का काम शरू नहीं करते हैं तो बैंक आपसे लोन अमाउट लौटाने के लिए कह सकता है, वह भी मैच्योरिटी पीरियड से पहले।
प्लॉट लोन से संबंधित नियम कानून
आप वैसा प्लॉट खरीदने के लिए लोन नहीं ले सकते जो गांव में हो। इसके अलावा किसी औद्योगिक क्षेत्र की जमीन के लिए प्लॉट लोन नहीं ले सकते। वहीं आपने जिस प्लॉट के लिए लोन लिया है उसमें खेती-बाड़ी से जुड़े कार्य नहीं कर सकते। साथ ही आप इस पर व्यावसायिक निर्माण नहीं कर सकते।
प्लॉट लोन के लिए आप कितना पैसा ले सकते हैं?
प्लॉट लोने के लिए ‘लोन टू वैल्यू’ (Loan To Value) रेश्यो देखा जाता है। LTV का अर्थ लोन का परसेंटेज है जो बैंक जारी करता है। इसमें कुछ पैसा उधार लेने वाले व्यक्ति को भी चुकाना होता है। home loan में लोन लेने वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी में रखता है, बैंक, प्रॉपर्टी की कीमत का 90% तक लोन देता है। वहीं प्लॉट लोन में यह परसेंटेज 65-75 प्रतिशत तक होता है। मान लीजिए आप किसी प्लॉट को खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आपको 20 लाख का लोन चाहिए तो बैंक उस प्रॉपर्टी पर आपको 12-15 लाख रूपये तक लोन दे सकता है। बाकी के पैसे आपको खुद लगाने पड़ते हैं।
प्लॉट लोन की अवधि कितने वर्षों की होती है?
प्लॉट लोन की अवधि 15 साल तक के लिए ही होता है। जबकि होम लोन के लिए यह अवधि 30 साल के लिए हो सकता है। इतना ही नहीं होम लोन पर आपको मूलधन और ब्याज पर टैक्स का फायदा मिलता है, लेकिन प्लॉट लोन पर आपको टैक्स छूट का कोई लाभ नहीं मिलता। हालांकि बाद में जब घर बनकर तैयार हो जाएगा तो उस पर आप टैक्स छूट ले सकते हैं।