Bandi Sanjay Kumar ने हिरासत में लिए जाने के दौरान फोन खोने की शिकायत दर्ज कराई

Bandi Sanjay Kumar ने हिरासत में लिए जाने के दौरान फोन खोने की शिकायत दर्ज कराई

Bandi Sanjay Kumar ने हिरासत में लिए जाने के दौरान फोन खोने की शिकायत दर्ज कराई

हैदराबाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) BJP की तेलंगाना इकाई के प्रमुख बी संजय कुमार ने करीमगर पुलिस से शिकायत की है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में उन्हें हाल में हिरासत में लिए जाने के दौरान उनका मोबाइल फोन खो गया है और उन्होंने पुलिस से फोन को तलाश करने का आग्रह किया। करीमनगर से लोकसभा सदस्य कुमार को माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप में पांच अप्रैल को वारंगल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले आधी रात को उन्हें हिरासत में लिया गया था ।

क्या है मामला?

दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का एक प्रश्नपत्र एक ‘इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप’ के विभिन्न समूहों पर प्रसारित होने के मामले में शहर की पुलिस ने कुमार को मुख्य आरोपी बनाया है। पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया लेकिन बाद में उन्हें छह अप्रैल को ज़मानत मिल गई । रविवार को पुलिस को दी गई शिकायत में कुमार ने कहा कि उन्हें करीमनगर पुलिस ने चार-पांच अप्रैल की दरमियानी रात को हिरासत में लिया और पुलिस की एक गाड़ी से बोम्मालारामाराम थाने ले जाया गया।

क्या बोले बी संजय कुमार?

उन्होंने कहा कि थाने ले जाने के दौरान, उन्हें एहसास हुआ कि उनका मोबाइल फोन खो गया है और दावा किया कि उन्होंने गाड़ी में मौजूद पुलिस अधिकारियों को इस बारे में बताया। रिमांड के बाद कुमार ने अपने वकीलों को भी फोन के खो जाने के बारे में जानकारी दी। कुमार ने शिकायत में कहा, “ मुझे याद है जब मुझे हिरासत में लिया गया था तो मेरे पास फोन था।” उन्होंने पुलिस से इसका पता लगाने के लिए जांच करने का आग्रह किया, क्योंकि फोन में उनके परिचितों के नंबर और पार्टी से संबंधित जानकारी है।कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आयुक्त एवी रंगनाथ ने वारंगल में संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, ‘‘संजय और दूसरे आरोपी (एक टीवी चैनल के पूर्व पत्रकार) के बीच व्हाट्सऐप पर बातचीत हुई थी। उनके बीच व्हाट्सऐप कॉल भी होते थे। जब हमने संजय से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका फोन उनके पास नहीं है। अगर हम उनके फोन की जांच करें तो कुछ और जानकारी सामने आएगी।’’

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article