Banda News :अदालत ने दुष्कर्म के तीन मामलों में आरोपियों को सुनाई 10-10 साल कैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

बांदा।(भाषा) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले Banda News की एक अदालत ने दुष्कर्म के तीन मामलों में दोषी पाए गए तीन युवकों को शनिवार को 10-10 साल court heard accused in three cases of misdemeanor कैद की सजा सुनाई ।

Banda News :अदालत ने दुष्कर्म के तीन मामलों में आरोपियों को सुनाई 10-10 साल कैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

बांदा।(भाषा) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले Banda News की एक अदालत ने दुष्कर्म के तीन मामलों में दोषी पाए गए तीन युवकों को शनिवार को 10-10 साल court heard accused in three cases of misdemeanor कैद की सजा सुनाई । सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने रविवार को बताया कि अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो-4) के न्यायाधीश ने अलग-अलग तिथियों और थाना क्षेत्रों में 14 साल की तीन किशोरियों के साथ बलात्कार के मामलों में दोषी पाए गए तीन युवकों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि 14 साल की एक किशोरी के साथ बलात्कार की घटना बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच अप्रैल 2018 की है।

घर में बेहोश पाई गई थी
उन्होंने बताया कि उस समय परिवार के सभी सदस्य खेत में थे और लड़की अपनी छह साल की भतीजी के साथ घर में अकेले थी, तभी पड़ोसी युवक वीर (21) उसे उसके घर से जबरदस्ती अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि शाम को पीड़िता वीर के घर में बेहोश पायी गयी थी।

घर में घुस कर बलात्कार किया था
सिंह ने बताया कि दूसरी घटना में बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक अप्रैल 2019 की शाम करीब चार बजे 14 साल की एक लड़की के साथ उसके घर के सामने रहने वाले एक नाबालिग और उसके रिश्तेदार ने घर में घुस कर बलात्कार किया था।

10 साल कैद की सजा सुनाई गई
उन्होंने बताया कि नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में अभी विचाराधीन है। इस मामले में दोषी ठहराए गए पुष्पेंद्र को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
तीसरे अदालती फैसले के बारे में सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल की एक लड़की 21 जून 2018 की दोपहर अपने खेत में थी, तभी गांव के युवक फूलचन्द्र (23) ने उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में भी अदालत ने दोषी ठहराए गए फूलचन्द्र को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article