CG Transfer Policy 2024: छत्तीसगढ़ में जल्द ही तबादलों पर लगी रोक हटने वाली है। इसको लेकर जल्द ही सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। इसको लेकर विधायकों ने दबाव बनाया गया था। इसके बाद तबादलों पर लगी रोक हटाने सरकार और संगठन दोनों तैयार हो गए हैं।
इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही ट्रांसफर (CG Transfer Policy 2024) पर लगी पाबंदी हट सकती है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार सितंबर में तबादलों पर से रोक हटा सकती है। इसको लेकर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। बता दें कि मंत्री और विधायक लगातार ट्रांसफर शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
विधायकों की मंशा पर हो विचार
बता दें कि प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन का हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरा था। तभी इस बात पर चर्चा भी की गई थी। सूत्रों के अनुसार संगठन ने भी सरकार को तबादलों (CG Transfer Policy 2024) के बारे में अपनी सहमति दे दी है। संगठन का कहना है कि अब सरकार को आठ महीने का समय पूरा हो चुका है। इसलिए सरकार विधायकों की मंशा पर भी विचार करें। इन्ही सब बातों के चलते ऐसा माना जा रहा है कि विधायकों से शीघ्र ही आवेदन लेना शुरु कर दिए जाएंगे।
अपने हिसाब के अफसर चाहते हैं एमएलए
छत्तीसगढ़ में विधायक (CG Transfer Policy 2024) अपने क्षेत्र में अपने अनुसार अधिकारी और कर्मचारियों की जमावट चाहते हैं। इसी के साथ चुनाव के समय जिन अफसरों से टकराव की स्थिति निर्मित हुई थी, उनका तबादला भी वे चाह रहे हैं। वहीं सरकार ने भी विधायकों से इसकी सूची मांगी है। इसी हिसाब से ट्रांसफर किए जाएंगे।
नगरीय प्रशासन विभाग में ट्रांसफर के बाद उठी मांग
बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग में हाल ही में थोकबंद तबादलों (CG Transfer Policy 2024) किए गए थे। इसमें कई अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए। इसके बाद से तबादलों पर से रोक हटाने की मांग ज्यादा उठने लगी।
विधायकों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन से विस्तार से चर्चा की और अपनी मांग रखी। इसके बाद सरकार और संगठन में तबादलों पर से रोक हटाने की सहमति बनाई गई है।
तबादलों की सीमा 10 फीसदी
राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि प्रदेश में एक सितंबर या सितंबर के पहले सप्ताह में रोक हट सकती है। विधायक को मर्जी के ट्रांसफर (CG Transfer Policy 2024) कराने एक से डेढ़ महीने का समय मिल सकता है। इसके साथ ही ट्रांसफर की सीमा 10 फीसदी तक रख सकते हैं। यानी एक विभाग में 10 फीसदी से ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे।
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इस तरह से अपनाई जाएगी प्रक्रिया
प्रदेश और जिला स्तर पर ट्रांसफर पॉलिसी (CG Transfer Policy 2024) अलग-अलग रहेगी। जिले में जो तबादलों के आवेदन मिलेंगे उन पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा विचार किया जाएगा। यह समिति अपनी अनुशंसा प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत करेगी।
प्रभारी मंत्री की मुहर के बाद जिले में ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर पर दोनों जिलों के प्रभारी मंत्री की सहमति होना जरूरी रहेगा। इसके अलावा प्रदेश स्तर के ट्रांसफर विभागीय मंत्री ही करेंगे। अभी सीएम के समन्वय में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हाल ही में नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य और वित्त विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, वे सीएम के समन्वय से ही किए गए हैं।