CG Constable Death Case: बलरामपुर जिले के लिब्रा घाट पर अवैध रेत खनन रोकने गई पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम पर हुए हमले में आरक्षक शिवभजन सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। इस गंभीर घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु (CG Constable Death Case) की डिवीजन बेंच ने इस मामले में आज सुनवाई की। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब पहले से अवैध खनन पर रोक के निर्देश जारी हैं, फिर ऐसी घटनाएं होना बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। राज्य के हालात चिंताजनक हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। अगली सुनवाई 9 जून को होगी।
ये हुआ था पूरा घटनाक्रम
लिब्रा घाट पर नदी किनारे हो रहे अवैध रेत खनन की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी।
टीम ने जब झारखंड से आए खनन माफियाओं (CG Constable Death Case) को रोकने का प्रयास किया तो उन पर हमला कर दिया गया।
हमले के दौरान आरक्षक शिवभजन सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही आईजी दीपक झा और एसपी वैभव बैंकर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
ये खबर भी पढ़ें: CG High Court: दुर्ग में तलाक के बाद भी एक ही घर में रहेंगे पति-पत्नी; कोर्ट ने दी मंजूरी, जानें अब कैसे निभाएंगे?
पहले ही थाना प्रभारी सस्पेंड
इस मामले में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि टीआई ने बिना वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए और पर्याप्त बल के बिना आधी रात को कार्रवाई की, जिससे यह दर्दनाक घटना हुई।
ये खबर भी पढ़ें: CBSE Board Result 2025: 10वीं का रिजल्ट जारी, 93.60% स्टूडेंट्स पास, लड़कियों ने मारी बाजी, ऐसे देखें रिजल्ट