Balrampur CG News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक गर्भवती महिला की बुधवार शाम को चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. साथ ही महिला के तीन साल के बच्चे पर भी जानलेवा हमला किया गया. बच्चे के हाथ में भी चाकू के निशान मिले हैं. जिस समय यह वारदात हुई, उस दौरान मृतिका के पति और परिवार वाले बाजार गए हुए थे. जब वे देर शाम बाजार से लौटे तो उन्हें महिला खून से लथपथ मिली.
जिसके बाद परिजन महिला को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. उधर महिला के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. घटना त्रिकुंडा थानाक्षेत्र की है.
दुकान का संचालन कर रही थी सीमा
बताया जा रहा है कि गांव पलगी (Balrampur CG News) के रहने वाले रवि सोनी बुधवार दोपहर को अपनी मां के साथ बगरा बाजार गए थे. उसकी 24 साल की पत्नी सीमा सोनी घर में जनरल स्टोर, कपड़ा और बर्तन की दुकान का संचालन कर रही थी. उसका तीन साल का बेटा हिमांशु सोनी अपनी मां के साथ था.
रवि सोनी अपनी मां के साथ रात करीब 8.30 बजे घर लौटा तो सीमा दुकान के सामने परछी में खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली. रवि का भाई पिंटू भी वापस घर पहुंच गया था. इसके बाद परिजन उसे लेकर रात को अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया. फिर परिजनों ने रात करीब 11 बजे मामले की सूचना त्रिकुंडा थाने को दी.
सीमा के सीने, हाथ और कनपटी में किया गया हमला
पुलिस की जांच में पता चला कि रवि और उसकी मां बगरा बाजार दोपहर में निकल गए थे. वहीं पिंटू सोनी बलरामपुर (Balrampur CG News) से बगरा बाजार पहुंचा था. परिवार बगरा बाजार में ही दुकान लगाता है. शाम 7.30 बजे सीमा सोनी की अपने पति और मायके में बात भी हुई थी.
सीमा सोनी के सीने, हाथ और कनपटी में चाकू से तीन बार हमला किया गया है. उसके 3 साल के बच्चे हिमांशु के हाथ में भी चाकू के निशान हैं. सिर और आंख के पास रगड़ने के निशान भी हैं, हालांकि हिमांशु की हालत ठीक है. उधर मृतका के पिता ने सीमा के ससुराल पक्ष पर उसकी हत्या का आरोप लगा दिया है. बता दें कि सीमा चार माह की गर्भवती थी.
पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की कही बात
पुलिस मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वायड भी लेकर मौके पर पहुंची थी. पुलिस का डॉग काफी देर घर के आसपास ही घूमता रहा. पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. त्रिकुंडा पुलिस ने मामले में धारा 103 और 115 का केस दर्ज किया है.
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