Azam Khan News: सपा नेता आजम खान, बेटा अब्दुल्ला और पत्नी तजीन फातिमा को हुई सजा, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Azam Khan News: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को आदेश सुनाते हुए सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात साल की सजा सुनाई है।

Azam Khan News: सपा नेता आजम खान, बेटा अब्दुल्ला और पत्नी तजीन फातिमा को हुई सजा, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Azam Khan News: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने बुधवार को आदेश सुनाते हुए सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है। सूत्रों के मुताबिक, तीनों को कोर्ट से सीधे आज ही जेल भेजा जाएगा।

भाजपा विधायक ने दर्ज करवाया था केस

हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कोर्ट में आज सुबह से ही पुलिस का सख्त पहरा था। बताते चलें कि वर्तमान में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खां उनकी पत्नी और बेटा अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर के गंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

यह है मामला

सपा के वरिष्ट  नेता आजम खान के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप था कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं।

इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। इस मुकदमे में आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं।

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