Auto: जानें, अगर प्राकृतिक आपदा में कार बह जाती है या डूब जाती है, तो बीमा कंपनियां हमें क्लेम देती हैं या नहीं?

Auto: जानें, अगर प्राकृतिक आपदा में कार बह जाती है या डूब जाती है, तो बीमा कंपनियां हमें क्लेम देती हैं या नहीं? Auto: If the car gets washed away or drowned in a natural calamity, do insurance companies give us a claim or not? nkp

Auto: जानें, अगर प्राकृतिक आपदा में कार बह जाती है या डूब जाती है, तो बीमा कंपनियां हमें क्लेम देती हैं या नहीं?

नई दिल्ली। हम अक्सर देखते हैं कि कहीं बाढ़, बादल फटने या तेज बारिश की वजह से गाड़ियां बह जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्राकृतिक आपदा से अगर वाहनों को नुकसान होता है, तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ऐसी आपदाओं को कवर करता है या नहीं? आइए इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बताते हैं।

इस स्थिति में कर सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम

दरअसल, प्राकृतिक आपदाओं से वाहन को होने वाले नुकसान की भरपाई हमेशा 'कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस' से ही की जाती है। क्योंकि इस पॉलिसी में लगभग हर तरह की क्षति को शामिल किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान भी। यानी अगर आपने कार-बाइक के लिए यह पॉलिसी ली है, तो फिर चाहे बादल फटे या बाढ़ आए अगर आपके वाहन को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी।

क्या है कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस

कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये वो इंश्योरेंस है जिससे हमे वाहन चोरी होने की स्थिति में कवर मिलता है। साथ ही अगर गाड़ी को नुकसान आपकी गलती से भी होता है, तो पॉलिसी में कवर मिलता है। यानी इस बीमा में गाड़ी की चोरी, आग से नुकसान, बाढ़ के पानी के कारण होने वाला नुकसान, भूकंप, भूस्खलन, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली क्षति का कवर मिलता है।

दो तरह के इंश्योरेंस लेते हैं हम

बतादें कि वाहनों के इंश्योरेंस के लिए हम दो तरह के इंश्योरेंस ले सकते हैं। पहला- कॉम्प्रहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलीसी और दूसरा- थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस। पहले वाले पॉलिसी में हमें अधिक कवरेज दी जाती है। वहीं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह होता है, जिसका लाभ गाड़ी के मालिक और बीमा कंपनी की बजाय किसी तीसरे पक्ष को हासिल होता है। यानी जिसे गाड़ी से नुकसान हुआ है। ज्यादातर लोग पुलिस से बचने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का ही सहारा लेते हैं। ऐसे में अगर कभी गाड़ी चोरी हो जाए। या आपदा में गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए तो उन्हें पचताना पड़ता है।

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