मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार के बीच उद्धव सरकार की वायरस पर (Maharashtra Lockdwon) लगाम लगाने के लिए ब्रेक द चेन मुहिम फेल हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 67 हजार 468 नए केस सामने आए हैं वहीं बीते 24 घंटे में 568 लोगों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू हाल को देखते हुए ठाकरे सरकार ने आज से पूरे राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आज रात 8 बजे से एक मई सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कोरोना केस में कमी नहीं आने की वजह से महाराष्ट्र सरकार को ये सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लॉकडाउन के (Maharashtra Lockdwon) साथ ही उद्धव सरकार ने कई नई पाबंदियां भी लगा दी हैं।
#COVID19 | Maharashtra govt issues new stricter restrictions under 'Break the Chain' initiative, to be implemented from tomorrow 8 pm
Marriages may be conducted not extending beyond 2 hrs with max 25 people. Govt offices to operate with 15% attendance except emergency services pic.twitter.com/ZKkVprPE8N
— ANI (@ANI) April 21, 2021
राज्य में कार्यालयों के क्या नियम हैं?
सभी सरकारी दफ्तरों (राज्य, केंद्र या स्थानीय प्रशासन) में केवल 15 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति को ही अनुमति दी गई है। इस नियम के तहत केवल उन कार्यालयों को छूट मिली है, जो जरूरी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। 13 अप्रैल तक ब्रेक द चेन मुहिम के तहत सेक्शन पांच में रखे गए दफ्तरों में 15 फीसदी या ज्यादा से ज्यादा पांच कर्मचारी रह सकते हैं।
शादी समारोह की अवधि को किया कम
राज्य सरकार की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, राज्य में दो घंटे से ज्यादा कोई भी शादी समारोह नहीं किया जाएगा। यही नहीं शादी समारोह में 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। अगर किसी शादी में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया तो प्रशासन की ओर से 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
निजी परिवहन पर रोक
बसों को छोड़कर सभी निजी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिर्फ इमरजेंसी या जरूरी सेवा या वैध कारण से ही चल सकते हैं। इसमें भी 50 फीसदी से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ये वाहन एक जिले से दूसरे जिले नहीं जाएंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
बस यात्रा करने पर 14 दिन का होम क्वारंटीन
निजी बसों में 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकते हैं और कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। यही नहीं एक शहर में बस ज्यादा से ज्यादा दो स्थानों पर रुकेगी। बसों से उतरने के बाद यात्रियों के हाथों पर मुहर लगाई जाएगी और कम से कम 14 दिनों का क्वारंटीन किया जाएगा।