HighLights
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सरकारी कार्यालयों में आधार आधारित अटेंडेंस अनिवार्य।
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देरी-अनुपस्थिति रोकने के लिए नई प्रणाली की शुरुआत।
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कार्ड स्कैनिंग से गेट ओपनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
MP Biometric Attendance News: मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश में जल्द ही शासकीय कार्यालयों (government offices) सहित सरकारी स्कूल और कॉलेजों में बायोमीट्रिक उपस्थिति नियम लागू किए जा सकते हैं।
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
आधार पर आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस
केन्द्र सरकार के निर्णय के आधार पर अब राज्य की मोहन यादव सरकार ने भी सभी सरकारी कार्यालयों में अब आधार नंबर के आधार पर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का फैसला किया है।
इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) समय-समय पर जारी नियमों के आधार पर ई अटेंडेंस (e attendance) की व्यवस्था करने जा रहा है।
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद निर्धारित समय पर कर्मचारियों को ऑफिस पहुंचना होगा। यह बायोमेट्रिक अटेंडेंस (biometric attendance) सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में भी सरकारी सेवकों के लिए लागू होगी।
यहां लगेंगी बायोमेट्रिक ई-अटेंडेंस मशीन
वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विन्ध्याचल भवन सहित सभी संभागीय और जिला कार्यालयों के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। ऑफिस पहुंचने पर कर्मचारियों को इन बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए ही हाजिरी लगानी होगी, ऑफिस छोड़ते समय उसमें अंगूठा लगाकर हाजिरी लगानी होगी। इसमें रियल टाइम में अटेंडेंस होगी।
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दिव्यांग कर्मचारियों के लिए होगी अलग व्यवस्था
वहीं, दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के लिए इसमें अलग व्यवस्था होगी। कारपोरेट कार्यालय की तर्ज पर मंत्रालय के कर्मचारियों के स्मार्ट आईडी कार्ड बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। कार्ड के स्कैन करने पर गेट ओपन होने से लेकर अन्य कार्य संभव हो सकेंगे।
कर्मचारियों की मनमानी की आई थी शिकायतें
आपको बता दें कि ऐसी कई शिकायतें सामने आ चुकी है जिसमे सरकारी कर्मचारिओं की मनमानी सामने आयी है। कर्मचारी अपनी मर्जी से सर्कार की सुविधाओं का गलत फायदा उठा रहे थे।
इसको देखते हुए कुछ समय पहले राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए कहा था कि सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुबह दस बजे तक हो जानी चाहिए और उनकी छुट्टी निर्धारित समय शाम 6 बजे तक होनी चाहिए ।
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