ATM Transaction Problem: एटीएम में फंस गए पैसे? घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स को अपना कर वापस आ जाएंगे रुपए

ATM Transaction Problem: एटीएम से पैसे निकालते समय तकनीकी समस्या में कैश फंस जाए और राशि खाते से कट जाए तो घबराएं नहीं। जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया, बैंक शिकायत का तरीका और आरबीआई के नियम, जिससे आपको सुरक्षित रूप से पैसा वापस मिल सके।

ATM Transaction Problem: एटीएम में फंस गए पैसे? घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स को अपना कर वापस आ जाएंगे रुपए

ATM Money Refund Process: एटीएम से पैसे निकालते समय कई बार तकनीकी गड़बड़ी, या फिर नेटवर्क की समस्या या मशीन की खराबी के कारण कैश मशीन में फंस जाता है। ऐसे हालात में लोग घबरा जाते हैं, वहीं सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि पैसा खाते से कट तो गया है, लेकिन हाथ में नक़द नहीं आया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही प्रक्रिया अपनाकर आप अपना पैसा सुरक्षित तरीके से वापस पा सकते हैं।

सबसे पहले क्या करें?

[caption id="attachment_893893" align="alignnone" width="784"]publive-image ATM Money Refund Process:[/caption]

कुछ मिनट इंतजार करें: कई बार सर्वर की समस्या कुछ देर में ठीक हो जाती है और मशीन अपने आप पैसा निकाल देती है। इसलिए तुरंत घबराने की बजाय 5–10 मिनट तक प्रतीक्षा करें।

ट्रांजैक्शन स्लिप संभालें: अगर पैसा नहीं निकलता लेकिन खाते से कट जाता है, तो एटीएम से मिली स्लिप को सुरक्षित रखें। यह आगे शिकायत दर्ज कराने के समय सबसे ज़रूरी दस्तावेज होता है।

24 घंटे तक का इंतजार

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एसबीआई सीकर शाखा के प्रबंधक आनंदी लाल आलोरिया बताते हैं कि कई बार बैंक का सिस्टम स्वतः 24 घंटे के भीतर ही पैसा ग्राहक के खाते में वापस कर देता है। ऐसे में बिना घबराए आप अगले दिन तक इंतजार करें। अगर 24 घंटे में पैसा वापस न मिले तो कस्टमर केयर से संपर्क करें। अपने बैंक के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें। इसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल (समय, राशि, एटीएम स्थान) साझा करें। कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर भी केस ट्रैक किया जा सकता है।

बैंक शाखा में जाएं

  • नज़दीकी शाखा में जाकर हेल्प डेस्क पर लिखित शिकायत दर्ज करें।
  • शिकायत दर्ज करने पर बैंक आपको एक ट्रैकिंग नंबर देगा, जिससे आप अपने केस की स्थिति जान सकते हैं।
  • बैंक कितने दिन में करता है समाधान?
  • आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंक को एटीएम लेन-देन से जुड़ी शिकायत का निपटारा 7 कार्य दिवसों में करना होता है।

यदि बैंक समय पर समाधान नहीं करता, तो ग्राहक 45 दिनों के भीतर अपनी शिकायत आगे बढ़ाकर मुआवज़े का हकदार भी बन सकता है।

जरूरी सावधानियां

  • हमेशा ट्रांजैक्शन स्लिप और एटीएम स्क्रीन पर दिखे मैसेज की फोटो रखें।
  • शिकायत दर्ज करने के बाद उसका ट्रैकिंग नंबर लेना न भूलें।
  • यदि बैंक लापरवाही करे, तो आप बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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