Atiq Ahamed Life imprisonment : हत्याकांड मामले में अतीक समेत तीनों आरोपियों को उम्रकैद ! 17 साल बाद आया बड़ा फैसला

उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Atiq Ahamed Life imprisonment : हत्याकांड मामले में अतीक समेत तीनों आरोपियों को उम्रकैद ! 17 साल बाद आया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश। Umesh Pal Hatyakand Live इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जहां पर आपको बताते चलें कि, हत्याकांड के 17 साल बाद यह फैसला है। साथ ही तीनों आरोपियों को एक-एक लाख का जुर्माना दिया है।

जिला अधिवक्ता ने दी जानकारी

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रयागराज की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गयी थी। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत में अपराह्न करीब 12 बजे पेश किया गया।

फैसले पर परिवार ने कही बात

  • जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे: उमेश पाल की पत्नी जया देवी
  • मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है: उमेश पाल की मां शांति देवी

हत्याकांड में बड़ी अपडेट

उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। इसके अलावा आरोपी अतीक का भाई अशरफ अहमद समेत 7 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। अदालत ने बरी कर दिया है।

जानें खबर से जुड़ी अपडेट

उत्तर प्रदेश: माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को लेकर पुलिस प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट पहुंची। आपको बताते चलें कि, माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को प्रयागराज की जिस कोर्ट में प्रस्तुत करना है, उस कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई।

उत्तर प्रदेश: माफिया से नेता बने अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को लेकर पुलिस प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट में दाखिल हुई।

कोर्ट में सुनवाई आज

देश के चर्चित हत्याकांड उमेश पाल अपहरण मामले में आज प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बताते चलें कि, अतीक के मामले में आज सुबह जेल प्रशासन से अपनी दाढ़ी बनवाने की गुजारिश की. इसके बाद उसकी दाढ़ी बनवा दी गई है। जिसके लिए मुख्य आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

12 बजे जेल से निकलेगा अतीक 

आपको बताते चलें कि, प्रयागराज में उमेश पाल के आवास के बाहर सुरक्षा चाक-चौबंद की गई। प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में आज उमेश पाल अपहरण मामले में सुनवाई होगी।अतीक कोर्ट जाने के लिए तैयार है. दोपहर करीब 12 बजे उसे जेल से निकाला जाएगा और 12.30 बजे उसे कोर्ट में पेश होना है. उमेश पाल हत्याकांड मामले के तीन आरोपी अतीक, उसका भाई अशरफ और तीसरे आरोपी फरहान को अलग-अलग जेल वैन में कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया जाएगा।

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मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। जेल उसका(अतीक अहमद) घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है। प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सज़ा हो: उमेश पाल की मां शांती देवी, प्रयागराज
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मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूं कि उसको(अतीक अहमद) फांसी की सज़ा दिलाई जाए। जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम डर के साए में जी रहे हैं: उमेश पाल की पत्नी जया पाल, प्रयागराज
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जाने क्या था मामला
आपको बताते चलें कि, इस मामले बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े हुए मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि, इस मामले में बताया गया  कि, 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था. उमेश पाल को मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया. 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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