/bansal-news/media/post_attachments/wp-content/uploads/2024/07/mineral-water-bottle-500x500-1.jpg)
गुवाहाटी। असम सरकार ने एक लीटर से कम के बोतलबंद पीने योग्य पानी पर दो अक्टूबर से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार शाम को कैबिनेट की एक बैठक के बाद कहा कि अक्टूबर, 2024 से
राज्य में दो लीटर से कम के बोतलबंद पीने योग्य पानी पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी।
उन्होंने कहा, ‘‘कैबिनेट ने एक लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने योग्य पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध दो अक्टूबर से लागू होगा और इसके साथ तीन महीने की
संक्रमण अवधि प्रदान की जाएगी।’’ पॉलीएथीलीन टेरेफ्थलेट या पीईटी एक प्रकार का पॉलीस्टर होता है जिसका बड़े पैमाने पर प्लास्टिक की बोतलें, फिल्म और अन्य उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होता है।
इसे इसकी मजबूती, लचीलेपन और रासायनिक प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम-2021 के अनुरूप हम राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने पर भी प्रभावी रूप
से अमल करेंगे।’’ कैबिनेट बैठक में एडीबी-सहायता प्राप्त ‘‘जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना' के चरण एक के लिए समेकित प्रशासनिक मंजूरी दी गई। इसे असम के बाढ़ एवं नदी
कटाव प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से 2079.88 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा।
ये भी पढ़ें:
Career In Social Science: सोशल साइंस में पढ़ाई करने वालों के लिए ये है शानदार करियर विकल्प
भारतीय अरबपति Ravi Ruia ने खरीदी 145 मिलियन की शानदार हवेली
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की इन 4 बातों को हमेशा याद रखें , बदल सकता है आपका जीवन
Workplace Healthy Snack: ऑफिस में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे ये खास फूड्स, डाइट में करें शामिल
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें