Assam Extends AFSPA:  8 जिलों में छह महीने के लिए बढ़ाया AFSPA ! जानिए कब हुआ लागू ?

Assam Extends AFSPA:  8 जिलों में छह महीने के लिए बढ़ाया AFSPA !  जानिए कब हुआ लागू ?

Assam Extends AFSPA: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर असम के 8 जिलों में अफस्पा (AFSPA) छह महीने के लिए बढ़ाया दिया गया है। जहां पर खबर है कि, 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए अफस्पा बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है।

जानें 1 अक्टूबर से लागू हुआ फैसला

आपको बताते चलें कि, गृह एवं राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव नीरज वर्मा ने एक आदेश में कहा कि छह महीने के लिए अफस्पा बढाए जाने का फैसला एक अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। बताया जा रहा है कि, 15 अक्टूबर का यह आदेश गुरुवार (20 अक्टूबर) को जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया है कि, राज्य के बाकी हिस्सों से इस कानून को हटाए जाने के बाद नौ जिलों और एक उप-मंडल को एक अप्रैल से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में रखा गया था। जहां पर असम में कानून और व्यवस्था और सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा से पता लगता है कि राज्य के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है...असम के राज्यपाल पश्चिम कार्बी आंगलोंग से अशांत क्षेत्र की घोषणा को वापस ले रहे हैं जो एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी है।

जानिए क्या होता है AFSPA

आपको बताते चलें कि, आज से 64 साल पहले शस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम-अफस्पा (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को भारत की संसद में लेकर आया गया था। जिसमें सुरक्षा बलों (Security Forces) को बगैर वारंट के किसी शख्स को गिरफ्तार करने और कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ ही वारंट के बगैर किसी भी परिसर (Premises) में जाने या तलाशी लेने का हक देता है. ये अधिनियम अशांत इलाकों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा बलों को कुछ खास शक्तियां देता है। यह नियम कहता है कि, सशस्त्र बल इस तरह के किसी भी इलाके में 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा सकते हैं. इस तरह के इलाकों में सशस्त्र बल कानून तोड़ने वाले शख्स को आगाह करने के बाद उस पर बल का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां तक की गोली भी चला सकते हैं।

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