Aryan Khan Bail: जेल से रिहा हुए शाहरुख-गौरी के शहजादे, 23 दिन बाद मिली आजादी..

Aryan Khan Bail: जेल से रिहा हुए शाहरुख-गौरी के शहजादे, 23 दिन बाद मिली आजादी.. Aryan Khan Bail: Shahrukh-Gauri's prince released from jail, got freedom after 23 days ..

Aryan Khan Bail: जेल से रिहा हुए शाहरुख-गौरी के शहजादे, 23 दिन बाद मिली आजादी..

मुंबई। क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान 22 दिन के बाद शनिवार को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा होकर बांद्रा स्थित अपने घर ‘मन्नत’ पहुंचे। अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद जेल से बाहर आए। एक दिन पहले ही विशेष अदालत ने उनकी रिहाई का मेमो जारी किया था। जेल से निकलते ही वह, वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी एक कार में सवार हुए और 12 किलोमीटर दूर बांद्रा स्थित अपने बंगले ‘मन्नत’ की ओर रवाना हो गए।

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्हें जमानत दी थी। शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला शुक्रवार शाम को मादक पदार्थों से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष 23 वर्षीय आर्यन की जमानत के लिए पहुंचीं। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के मुख्य अंश को उपलब्ध कराया जिसमें आर्यन खान और मामले के सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा पर 14 शर्तें लगाई गई हैं। तीनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राश की दो जमानत पर रिहाई का आदेश दिया गया है।

दिवाली के लिए उच्च न्यायालय में दो सप्ताह का अवकाश शुरू होने से एक दिन पहले तीनों को राहत मिली है। उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा।

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर बाद फैसले के मुख्य अंश (ऑपरेटिव ऑर्डर) की प्रति पर हस्ताक्षर किये। अदालत ने कहा कि तीनों अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगी। न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह सुनाएंगे।

इसके साथ ही, आर्यन खान के जमानत आदेश में कहा गया है कि वह 1 लाख रुपये के पीआर बांड को एक या अधिक जमानत राशि के साथ पेश करें। उसे सह-आरोपी के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और तत्काल स्पेशल कोर्ट के समक्ष पासपोर्ट सरेंडर करना चाहिए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मुंबई के एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। आवेदक को एनडीपीएस कोर्ट से अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना चाहिए।

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