Aryan Khan Bail Rejected: शाहरुख खान के लाड़ले को नहीं मिलेगी जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

मुंबई। विशेष अदालत ने क्रूज पर से मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देने से इनकार किया। अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) में आर्यन और सात अन्य आरोपियों की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें बृहस्पतिवार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। मजिस्ट्रेट ने दलीलें सुनने के बाद आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दीं कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।
एनसीबी ने मुंबई तट के पास गोवा जा रहे एक क्रूज पोत पर शनिवार रात छापेमारी करने के बाद पिछले सप्ताहांत इन तीनों के साथ कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इन आरोपियों के पास से मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।