Aryan Khan Bail: शाहरुख के लाड़ले की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा बंबई उच्च न्यायालय

Aryan Khan Bail: शाहरुख के लाड़ले की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा बंबई उच्च न्यायालय Aryan Khan Bail: Bombay High Court to hear bail plea of Shahrukh's beloved on October 26

Aryan Khan Case: एनसीबी ने अदालत से कहा, शाहरुख के लाड़ले ना सिर्फ केवल मादक पदार्थ बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल..

मुंबई। मुंबई के तट से एक क्रूज़ नौका से मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में गिरफ्तार, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। आर्यन खान के वकील सतीश मानश‍िंदे ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश की और उस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

वहीं, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अगले सप्ताह तक का समय मांगा। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने इसके बाद सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की। अदालत, उस दिन इसी मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी। महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे।

अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे। अदातल ने अरबाज मर्चेंट (26) और मुनमुन धमेचा (28) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे एक क्रूज़ नौका से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले इन तीनों सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया था। ये तीनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं धमेचा शहर की बाइकुला महिला जेल में बंद हैं। इन पर राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने का आरोप है। मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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