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क्या आपके घर में भी बार-भार लाइट जाती है? क्या आप बिना किसी सूचना के होने वाली बिजली कटौती से आप परेशान है? अब आप मन ही मन खीजने के बजाय सीधे इसकी शिकायत करें. क्योंकि दिन में 24 घंटे बिजली की सुविधा पाना आपका अधिकार है.
भारत सरकार ने स्वयं विज्ञापन जारी कर यह सूचना जनता को दी है. केंद्र सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है.
इस नोटिस का टाइटल 'उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना' है. इस नोटिस में भारत सरकार के इलेक्ट्रिसिटी (उपभोक्ताओं के अधिकार) रूल्स के बारे में जानकारी दी गई है. आइए जानते हैं कि इस पब्लिक नोटिस में क्या कहा गया है.
बेवजह नहीं की जा सकती बिजली कटौती
नोटिस में कहा गया, 'सभी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को सूचित किया जाता है कि विद्युत मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2020 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 के तहत विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किया था. इन नियमों के तहत भारत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बिना किसी उचित कारण के लोड शेडिंग नहीं की जाएगी.'
24x7 बिजली सप्लाई उपभोक्ताओं का अधिकार
नोटिस में आगे कहा गया, 'इन नियमों के अनुसार, 24x7 (आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपभोक्ता श्रेणियों के अलावा) बिजली आपूर्ति उपभोक्ताओं का अधिकार है. अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जानबूझकर लोड शेडिंग करती है, तो उपभोक्ताओं को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मुआवजा पाने का अधिकार है.
केंद्र सरकार ने कनेक्शन, डिस-कनेक्शन, रि-कनेक्शन, शिफ्टिंग, कंज्यूमर कैटेगरी एवं लोड में परिवर्तन, बिल देने, वोल्टेज और बिल से जुड़ी शिकायतों सहित विभिन्न सेवाओं में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा लिया जाने वाला अधिकतम समय भी तय किया है.'
सरकार ने इस पब्लिक नोटिस कही ये बड़ी बातें
सरकार ने इस पब्लिक नोटिस में बताया कि इन सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी देरी पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा. ग्राहक इन रूल्स की प्रति https://powermin.gov.in/ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.
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