AR Rahman Copyright Case: AR Rahman को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, कॉपीराइट उल्लंघन का लगा आरोप, 2 करोड़ का जुर्माना

AR Rahman Veera Raja Veera copyright infringement case: एआर रहमान पर 'वीरा राजा वीरा' कॉपीराइट उल्लंघन मामला, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

AR Rahman Veera Raja Veera copyright infringement case

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AR Rahman Copyright Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित किया है। यह आदेश शास्त्रीय गायक पद्मश्री उस्ताद फ़ैयाज़ वासिफुद्दीन डागर द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे पर सुनाया गया है। मामला तमिल फिल्म "पोन्नियिन सेलवन 2" के लोकप्रिय गीत "वीरा राजा वीरा" से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने डागर परिवार की रचना "शिव स्तुति" की सीधी नकल बताया है।

कोर्ट का सख्त रुख और आदेश

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि "वीरा राजा वीरा" गीत सिर्फ प्रेरित नहीं है, बल्कि "शिव स्तुति" की हूबहू कॉपी है जिसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि:

  • गाने के क्रेडिट में संशोधन कर स्वर्गीय उस्ताद नासिर ज़हीरुद्दीन डागर और स्वर्गीय उस्ताद नासिर फ़ैयाज़ुद्दीन डागर को उचित श्रेय दिया जाए।

  • ओटीटी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक नया क्रेडिट स्लाइड जोड़ी जाए, जिसमें इस रचना का मूल स्रोत बताया जाए।

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आर्थिक जुर्माना भी लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने रहमान और फिल्म निर्माण कंपनी मैड्रास टॉकीज़ को आदेश दिया कि वे अदालत की रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करें। साथ ही वादी फ़ैयाज़ वासिफुद्दीन डागर को 2 लाख रुपये की कानूनी लागत चुकानी होगी।

शास्त्रीय संगीत को कानूनी संरक्षण

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मौलिक रचनाएं कॉपीराइट अधिनियम के तहत पूरी तरह से संरक्षित हैं और उनके मूल रचनाकारों को उनके सभी वैधानिक अधिकार मिलने चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

उस्ताद फ़ैयाज़ वासिफुद्दीन डागर ने अदालत में यह दावा किया था कि फिल्म "पोन्नियिन सेलवन 2" का गीत "वीरा राजा वीरा" उनके पिता और चाचा द्वारा रचित "शिव स्तुति" से बिना अनुमति के उठाया गया है। इसी विवाद के चलते दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था, जिस पर अब कोर्ट ने रहमान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आदेश पारित किया है।

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