UP News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में एक और याचिका दाखिल, पढ़ें विस्तार से

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद के एक दर्जन से अधिक मुकदमों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता देवताओं का है।

Shri Krishna Janmabhoomi:  श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, सभी मामले होंगे हाईकोर्ट में ट्रांसफर

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद के एक दर्जन से अधिक मुकदमों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के बाद यहां एक अदालत में यह घोषित करने के लिए एक याचिका दायर की गई है कि संपूर्ण श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर याचिकाकर्ता देवताओं का है।

जिले के सरकारी वकील (सिविल) संजय गौड़ ने कहा, ‘‘यह आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा का पूरा परिसर याचिकाकर्ता देवताओं का है।’’ उन्होंने बताया कि मुकदमा सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) मथुरा की अदालत में दायर किया गया है। गौड़ ने कहा, ‘‘इस मुकदमे में पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच मुसलमानों को शामिल किया गया है।’’

याचिका में हिंदुओं की पूजा में हस्तक्षेप रोकते हुए मुस्लिम पक्ष को मंदिर परिसर में दाखिल होने से रोकने की अपील की गई है। याचिका में मुस्लिम धर्मस्थल को सुपर स्ट्रक्चर नाम दिया गया है और इसे हटाने की मांग की गई है। इसमें वक्फ बोर्ड को पार्टी न बनाते हुए पूरे मुस्लिम समुदाय का नाम पार्टी के तौर पर शामिल किया गया है।

अधिवक्ता सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि याचिका में सबूतों के तौर पर कई किताबों का जिक्र किया गया है। साथ ही पूरे जन्मभूमि परिसर, गर्भगृह का नक्शा इसमें शामिल किया गया है। याचिका दाखिल करने वालों के साथ आगरा से वरिष्ठ भाजपा नेता अंबुज द्विवेदी भी शामिल रहे।

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