Income Tax on Childeren: बड़ों के साथ बच्चों को भी देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या हैं शर्तें

Income Tax on Childeren: देश में हर व्यक्ति को निर्धारित आय की सीमा पर टैक्स यानी कर देना पड़ता है. लेकिन नाबालिगों को भी टैक्स देना होता है.

Income Tax on Childeren: बड़ों के साथ बच्चों को भी देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या हैं शर्तें

Income Tax on Childeren: देश में हर व्यक्ति को एक निर्धारित आय की सीमा पर टैक्स यानी कर देना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानतें हैं कि नाबालिगों को भी एक दायरे के अन्दर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है.

बता दें, अगर नाबालिग के नाम से किए गए किसीभी प्रकार के बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगता है. इतना ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों को भी टैक्स देना पड़ता है.

   इस आयु पर लगता है टैक्स 

जो भी 18 वर्ष से कम आयु वाले नाबालिग बच्चों को भी टैक्स भरना होता है. अगर 18 वर्ष से कम आयु वाला नाबालिग 1500 रुपये से ज्यादा कमाता है तो उस नाबालिग को टैक्स चुकाना पड़ता है.

   इन शर्तों पर देना पड़ता है टैक्स 

अगर माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर कहीं भी निवेश करते हैं. तो निवेश से होने वाली कमी पर माता पिता के साथ बच्चे का नाम भी जोड़ा जाता है. जिससे बच्चे के साथ माता-पिता के आय पर निर्धारित टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है.

आयकर अधीनियम की धारा 80U के तहत अगर कोई बच्चा दिव्यांग है. तो उसकी कमाई को किसी भी अभिभावक की आय से नहीं जोड़ा जाता है.जिससे वह  टैक्स के दायरे में नहीं आएगा.

अगर बच्चे के माता-पिता का तलाक हो जाता है. जिसके बाद बच्चे की कस्टडी जिस भी पैरेंट को मिलती है उसकी आय में बच्चे की आय को जोड़ा जाता है. चाहे वेह आय का साधन किसी भी पैरेंट ने करवाया हो.

अनाथ बच्चों को अपने स्तर से ही इनकम टैक्स देना होता है.

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