UP Teacher Recruitment 2025: इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए बीएड योग्यता अनिवार्य

Allahabad High Court News on UP Teacher Recruitment 2025 rules: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2025 में गैर बीएड धारकों की नियुक्ति पर रोक लगाई है। कोर्ट ने बीएड को अनिवार्य योग्यता बताया।

UP Teacher Recruitment 2025: इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए बीएड योग्यता अनिवार्य

हाइलाइट्स

  • कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड पर रोक
  • हाईकोर्ट ने बीएड को अनिवार्य योग्यता बताया
  • भर्ती प्रक्रिया जारी, नियुक्ति पर लगी रोक

UP Teacher Recruitment 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2025 (Assistant Teacher Recruitment 2025) में गैर बीएड (Non-B.Ed) डिग्रीधारकों को करारा झटका दिया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य है। इसी के साथ, कोर्ट ने गैर बीएड धारकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जौनपुर निवासी प्रवीन मिश्रा और अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में वर्ष 2024 में बने छठे संशोधन नियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2025 में निकाली गई सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञप्ति को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बीएड को केवल वांछनीय योग्यता बताकर नियमों को बदलने की कोशिश की, जबकि NCTE Notification के अनुसार बीएड अनिवार्य है।

कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में योग्यता विवाद

मापदंडसरकार का संशोधनNCTE की अधिसूचनाकोर्ट का फैसला
बीएड की स्थितिवरीयता (वांछनीय)अनिवार्य योग्यताअनिवार्य
संशोधन का तर्कयोग्य उम्मीदवारों की कमीशिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चितNCTE अधिसूचना बाध्यकारी
भर्ती प्रक्रियाजारी रहेगी-जारी रहेगी

याचियों की दलील

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि NCTE की 12 नवम्बर 2014 की अधिसूचना के अनुसार, माध्यमिक स्तर के सभी अध्यापक पदों पर बीएड न्यूनतम योग्यता है। ऐसे में राज्य सरकार इसे बदलने का अधिकार नहीं रखती।

सरकार का तर्क

राज्य सरकार ने दलील दी कि 2018 की भर्ती में बीएड योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे। इसी वजह से संशोधन कर अधिक अभ्यर्थियों को मौका देने का प्रयास किया गया।

अदालत का जवाब

कोर्ट ने सरकार की इस दलील को मानने से इन्कार कर दिया और कहा कि योग्यता में छूट देना शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता है। NCTE की अधिसूचना बाध्यकारी है और इसमें ढील देना कानून के खिलाफ है।

अगली सुनवाई की तारीख

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की है। तब तक भर्ती प्रक्रिया तो जारी रहेगी, लेकिन गैर बीएड धारकों की नियुक्ति पर रोक बनी रहेगी।

एक नजर में 

Allahabad High Court News के इस आदेश ने साफ कर दिया है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2025 में सिर्फ बीएड धारक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। इस फैसले से गैर बीएड उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है, वहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए यह राहत की खबर है।

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