Akshay Kanti Bam Bail: लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. जब उनके खिलाफ 17 साल पुराने मामले में FIR दर्ज हुई थी, तब वे कांग्रेस में थे. वहीं आज जब उनको जमानत मिली है तो वे बीजेपी के सदस्य हैं. बता दें 10 मई को निचली अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनको राहत दी है.
ये है पूरा मामला
दरअसल अक्षय कांति बम के खिलाफ 17 साल पुराने जमीन विवाद के एक मामले में केस चल रहा था. इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने 24 अप्रैल को उनके खिलाफ 307 हत्या के प्रयास में केस बढ़ाया गया है. इसी मामले में सुनवाई से गैरहाजिर होने के चलते 10 मई को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था.
अक्षय बम ने गिरफ्तारी मामले में हाई कोर्ट से राहत के लिए याचिका लगाई. इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका भी दायर की है. दोनों में सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय हुई थी. जिसे आगे बढ़ाकर 29 मई कर दिया गया. आज कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. वहीं पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी.
बीजेपी में आने के बाद जमानत
अक्षय कांति बम के खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए 307 के तहत 24 अप्रैल को धारा बढ़ी. 5 दिन बाद यानी 29 मई को उन्होंने नाम वापसी कर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की. इसके बाद अब उनको मामले में जमानत मिल गई है.
इस आधार पर दी गई जमानत
हाईकोर्ट में जस्टिस प्रेमनारायण सिंह की वेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बम (46) और उनके पिता कांतिलाल (75) को अग्रिम जमानत दी है. अक्षय कांति के वकील ने कोर्ट को बताया किबम और उनके पिता की शहर में कई चल-अचल संपत्तियां हैं, ऐसे में उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है.
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