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Ahmedabad Plane Crash: प्लेन क्रैश में जान गंवाने पर कितना मिलता है मुआवजा और इंश्योरेंस? जानिए क्या हैं नियम

Air Crash Insurance: अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में 130 से अधिक यात्रियों की मौत हो चुकी है। जानिए प्लेन क्रैश में मुआवजा और ट्रैवल इंश्योरेंस से कितना मिलता है भुगतान और क्या सरकार देती है कोई सहायता।

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anjali pandey
Ahmedabad Plane Crash: प्लेन क्रैश में जान गंवाने पर कितना मिलता है मुआवजा और इंश्योरेंस? जानिए क्या हैं नियम

Ahmedabad Air India Plane Crash 2025: गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई। टेक-ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 133 यात्रियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

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इस दुखद हादसे के बीच एक सवाल हर किसी के मन में है ऐसे प्लेन क्रैश में जान गंवाने वालों के परिजनों को कितना मुआवजा मिलता है? क्या सिर्फ एयरलाइंस देती है मुआवजा या सरकार भी कोई मदद करती है? इसके साथ-साथ ट्रैवल इंश्योरेंस का रोल क्या होता है?

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मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत तय होता है मुआवजा

विमान हादसों से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर 1999 में Montreal Convention हुआ था, जिसे भारत ने 2009 में अपनाया। इसके तहत कोई भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान जो भारत से उड़ती है, उसमें किसी दुर्घटना की स्थिति में एयरलाइन को मुआवजा देना अनिवार्य होता है।

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मुआवजा राशि: 1,28,821 SDR (Special Drawing Rights) यानी करीब 1.4 करोड़ रुपये प्रति यात्री।

  • SDR एक वैश्विक वित्तीय इकाई है जिसे IMF द्वारा बनाया गया है।
  • हादसे में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को भी कन्वेंशन के अनुसार मुआवजा मिल सकता है।

ट्रैवल इंश्योरेंस का क्या होता है फायदा?

अगर किसी यात्री ने यात्रा से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था, तो उसे इसके तहत भी अतिरिक्त भुगतान मिलता है:

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  • एक्सीडेंटल डेथ कवर: ₹25 लाख से ₹1 करोड़ तक
  • गंभीर रूप से घायल यात्री: ₹5 लाख से ₹10 लाख तक
  • अस्पताल में भर्ती होने पर: डेली अलाउंस भी मिलता है (पॉलिसी के अनुसार)
  • इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ केवल उन्हीं यात्रियों को मिलता है जिन्होंने वैध ट्रैवल इंश्योरेंस लिया हो।

क्या सरकार देती है मुआवजा?

सामान्यतः विमान हादसों में सीधे तौर पर सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिलता। इस जिम्मेदारी की पूर्ति पूरी तरह एयरलाइन पर होती है। हालांकि, यदि हादसा राष्ट्रीय आपदा या बड़े स्तर की घटना के रूप में दर्ज होता है, तो केंद्र या राज्य सरकारें अलग से राहत पैकेज की घोषणा कर सकती हैं जैसे कि पीएम राहत कोष या सीएम रिलीफ फंड से सहायता।

क्या जानना जरूरी है?

  • एयरलाइंस की तरफ से मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत तय मुआवजा लगभग ₹1.4 करोड़ है।
  • ट्रैवल इंश्योरेंस होने पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकती है।
  • सरकार विशेष मामलों में ही मुआवजे की घोषणा करती है।
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