बड़ी खबर: भारत सरकार का बड़ा फैसला, नगालैंड, असम और मणिपुर में घटाया AFSPA का दायरा

New Delhi: देश-दुनियाभर की ताजातरीन खबरों के बीच बड़ी खबर सामने आई है जहां पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर भारत के राज्यों को राहत दी है। जहां पर नॉर्थ के असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत दायरा कम किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने बताया
आपको बताते चलें कि, हाल ही में लिए गए फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया ट्विटर के जानकारी दी है। जिसमें कहा कि, AFSPA के तहत आने वाले क्षेत्रों में कमी सरकार के उग्रवाद को खत्म करने और पूर्वोत्तर में शांति लाने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। साथ ही कई समझौतों के कारण सुरक्षा के बदलते हालात और तेजी से हो रहे विकास का परिणाम है।
भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह pic.twitter.com/cHfPjyt35S
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2022
जानें क्या है AFSPA
हाल ही में चर्चा में आए AFSPA एक्ट को लेकर बताते चलें तो, यह एक एक्ट है जो संसद में साल 1958 के पास पारित किया गया था। जिसका पूरा नाम The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) है। बताते चलें कि, सबसे पहले इसे 1958 में ही लागू किया गया था जो पंजाब समेत पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। जिस क्षेत्र की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से सटी थीं। बताया जा रहा है, उत्तर के मेघालय में 40 फीसदी हिस्से में 2017 तक अफ्सपा लागू था जिसे राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय में की समीक्षा के बाद लिया गया है।
0 Comments