Sadhram Yadav Murder Case: साधराम हत्याकांड में आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा अधिवक्ता संघ, सजा मिलने में हो सकती है देरी, जानें क्या है कानून विकल्प

Sadhram Yadav Murder Case: कवर्धा के लालपुर गांव में 21 जनवरी को शहर के गौसेवक साधराम यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी.

Sadhram Yadav Murder Case: साधराम हत्याकांड में आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा अधिवक्ता संघ, सजा मिलने में हो सकती है देरी, जानें क्या है कानून विकल्प

हाइलाइट्स 

  • साधराम हत्याकांड मामला में अपडेट
  • आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा अधिवक्ता संघ
  • साधराम के परिजनों ने दिया था आवेदन

Sadhram Yadav Murder Case: कवर्धा के लालपुर गांव में 21 जनवरी को शहर के गौसेवक साधराम यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मामले मे 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

इन आरोपियों पर धारा 16 UAPA एक्ट लगाया गया है. लेकिन अब एडवोकेट संघ ने आरोपियों की पैरवी करने से इनकार कर दिया है.

बता दें साधराम के परिजनों ने एडवोकेट  संघ से आरोपियों की पैरवी न करने का आवेदन किया था. इस आवेदन के बाद एडवोकेट संघ के अध्यक्ष कमल साहू ने निर्णय लिया है.

   अगर पैरवी के लिए वकील नहीं हो तो ?

अब साधराम यादव के परिजनों ने एडवोकेट संघ से आरोपियों की पैरवी न करने की मांग की है. लेकिन क्या आरोपियों को एडवोकेट न मिलने पर क्या आरोपी को राहत मिलेगी.

आपको बता दें कि अगर कोई भी एडवोकेट आरोपी को रिप्रिजेंट नहीं करता है. इसके वाबजूद भी आरोपी की सुनवाई कोर्ट में होगी. क्योंकि पैरवी के लिए आरोपी को कोर्ट में एडवोकेट की सेवा लेना जरुरी नहीं है.

इसके अलावा आरोपी को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कानून द्वारा विकल्प भी दिए जाते हैं. जिसमें व्यक्ति के पास अगर एडवोकेट न हो और वह इससे लाभ न ले पायें इसके लिए उन्हें निशुल्क कानून सहायता भी सरकार की ओर से दी जाती है.

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