Indore News: इंदौर में बिक रहा मिलावट का जहर, रिलायंस रिटेल समेत 20 प्रतिष्ठानों का पनीर, ब्रेड, ड्रायफ्रूट्स, घी और दूध खराब निकला, जुर्माना

Indore News: इंदौर में बिक रहा मिलावट का जहर, रिलायंस रिटेल सेमत 20 प्रतिष्ठानों का पनीर, ब्रेड, ड्रायफ्रूट्स, घी और दूध खराब निकला, जुर्माना

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Indore News: इंदौर के बार, होटल, डेयरी, यहां तक की अनाज और मसालों की फैक्टरियों में भी खाद्य सामग्री मानकों के मुताबिक नहीं मिल रही है। रिलायंस रिटेल समेत ऐसे ही 20 संस्थानों पर जिला प्रशासन ने 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनके सैंपल फेल हो ने के बाद यह कार्रवाई की गई। इन फूड प्रोडक्ट में दूध, घी, ब्रेड, पनीर से लेकर ड्रायफ्रूट्स, मूंग और मसाले भी शामिल (Indore News) हैं।

इन पर हुई कार्रवाई

  • रिलायंस रिटेल लि. स्मार्ट पॉइंट स्नेह नगर: अवमानक मूंग साबूत, 2 लाख जुर्माना।
  • साहिल इंटरप्राइजेस (टॉनिक रेस्त्रां) 501 बिचौली मर्दाना: अवमानक पनीर, 1.50 लाख जुर्माना।
  • मधुबन सिंपली वेज, स्कीम 94: पनीर खराब, 1.50 लाख का जुर्माना।
  • च्वाइस बेकरी, नायता मुंडला: बिना पंजीयन बेकरी उत्पाद का निर्माण। इस पर 50 हजार का जुर्माना।
  • गौतम फूड मार्केटिंग पालदा: मिथ्याछाप फरियाली मिक्चर। लूज मिर्ची पाउडर का उपयोग-50 हजार का (Indore News) जुर्माना।
  • गौरी ट्रेडर्स, बांक: मिथ्याछाप ब्रेड की ब्रिकी। 50 हजार जुर्माना।
  • महेंद्र ब्रदर्स, मूसाखेड़ी: मिथ्याछाप सूर्या कोकोनेट, रिफाइंड ऑइल। 3.20 लाख जुर्माना
  • हनुमान ट्रेडिंग, साजन नगर: मिथ्याछाप बादाम और मसूर, 1 लाख रुपए जुर्माना।
  • गोवर्धन फैमिली रेस्टोरेंट, बैंक कॉलोनी: अवमानक पनीर, 1 लाख जुर्माना।
  • गुरुजी प्रोडक्ट्स, पिगडंबर: पैक्ड केसरिया ठंडाई, 1.50 लाख।
  • आकाश ग्लोबल: प्री पैक्ड मूंग दाल, 80 हजार जुर्माना।
  • गिरी घी, गुरु कुल कॉलोनी राऊ: अवमानक घी 80 हजार जुर्माना।
  • च्वॉइस उज्जैन बैकरी, नायता मुंडला: मिथ्याछाप टोस्ट, सुपर इलायची का बिना पंजीयन निर्माण। 50 हजार जुर्माना।
  • राइसिंग पैक इंटरनेशनल, मंगल उद्योग नगर: मिथ्याछाप डॉ. ओटकर सेंडविच स्प्रेड, 1.60 लाख जुर्माना।
  • गौरव नमकीन एंड डेयरी, ब्रह्मबाग: मिथ्याछाप पेड़ा, 60 हजार जुर्माना।
  • एबीएस फूड्स, शेखर सेंटर: अवमानक दही, 80 हजार।
  • एसटी ट्रेडर्स मंगल नगर: अवमानक घी, 60 हजार।
  • पालीवाल स्वीट्स एंड बेकरी: अवमानक दूध। 60 हजार।
  • सोनू फूड्स, पालदा: अवमानक धनिया दाल, 80 हजार।
  • ऋषभ फूड प्रोडक्ट्स, नायता मुंडला: अवमानक काली मिर्च पाउडर का गरम मसाले में उपयोग। 1.50 लाख जुर्माना।

अपर कलेक्टर कोर्ट से लगातार कार्रवाई

अपर कलेक्टर बैनल की कोर्ट से खाद्य सामग्री सब स्टेंडर्ड पाए जाने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी कोर्ट द्वारा लाखों की पेनाल्टी लगाई जा चुकी है और साथ ही वसूली में भी सख्ती हो रही है। राशि नहीं भरने वालों के लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे (Indore News) हैं।

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