शिक्षा माफियाओं को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत: स्कूल संचालकों ने लगाई थी याचिका, कोर्ट ने 31 मई तक रिमांड पर भेजा

Action on Private School MP निजी स्कूल संचालकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को दिए जांच के आदेश

शिक्षा माफियाओं को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत: स्कूल संचालकों ने लगाई थी याचिका, कोर्ट ने 31 मई तक रिमांड पर भेजा

Action on Private School MP: निजी स्कूलों द्वार पेरेंट्स से मनमानी फीस वसूलने, किताबों, ड्रेस के नाम पर एक्सट्रा पैसे लेने को लेकर सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को सुधार का मौका दिया है. वहीं जबलुपर में निजी स्कूल संचालकों की गिरफ्तारी वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल संचालकों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के नाप पर पैसा कमाना बड़ा अपराध है. बता दें हाईकोर्ट में स्कूल संचालकों ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी.

सरकार ने दे रही सुधरने का मौका

राज्य सरकार ने फीस बढ़ाने को लेकर स्कूलों से 8 जून तक जानकारी मांगी है. इसके साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को भी जांच करने के आदेश दिए हैं. अगर स्कूल में गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं जो स्कूल सुधार के लिए तैयार हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा.

https://twitter.com/JansamparkMP/status/1796129954075185407

राज्य सरकार ने आदेश में लिखा कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबन्धित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2018 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत सभी जिलों के कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए हैं.

जबलपुर कलेक्टर ने लिया था एक्शन

शहडोल और जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा एक्सट्रा फीस वसूलने पर कार्रवाई हुई थी. जबलपुर कलेक्टरों ने 11 स्कूल संचालकों को इस मामले में गिरफ्तार करने के करने के आदेश दिए थे. वहीं शहडोल कलेक्टर ने 14 स्कूलों पर 2-2 लाख का फाइन लगाया था.

यह भी पढ़ें: Bhopal Rape Case: ज्ञानगंगा स्कूल के संचालक मिनिराज मोदी की जमानत रद्द, मासूम से रेप का आरोप

जबलपुर हाईकोर्ट ने 31 मई तक रिमांड पर भेजा

स्कूल संचालकों की जमानत वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने क्राइस्ट चर्च स्कूल के अजय उमेश जेम्स, शाजी थामस, यूवी मैरी, अतुल अनुपम और एकता पीटर्स समेत अन्य को 31 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेजा है. कोर्ट ने कहा शिक्षा को पैसे कमाने का जरिया बनाना गंभीर अपराध है.

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article