हाइलाइट्स
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भोपाल में मॉर्गेज प्रॉपर्टी छुड़ाए जाने के खेल का खुलासा
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बिना विकास किए ही चेकलिस्ट पर जिम्मेदारों के साइन
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नगर निगम आयुक्त ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने को कहा
Bhopal Samachar: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिना विकास के बंधक प्लॉट छुड़ाए जाने का खेल सालों पुराना है। लेकिन अब नगर निगम इसे लेकर सख्ती करने जा रहा है।
बिना विकास के राजधानी के असनानी बिल्डर्स की बंधक प्रॉपर्टी को छुड़ाए जाने की सिफारिश करने वाले भोपाल नगर निगम के 5 अधिकारी नप गए हैं।
क्या है मामला
राजधानी भोपाल में असनानी बिल्डर्स एंड डेव्लपर्स (Asnani Builders and Developers) ने बागसेवनिया में सेंट्रल प्लाजा कॉलोनी बनाई है।
आवासीय अनुमति के विपरीत इस कॉलोनी में एटीएम, हाॅस्पिटल सहित अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है।
साथ ही काॅलोनाइजर द्वारा कालोनी में निर्धारित मापदण्डों का पालन भी नहीं किया गया है।
चेकलिस्ट में पांच अधिकारियों के हस्ताक्षर
निर्धारित मापदण्डो को पूरा किये बिना सेंट्रल प्लाजा कॉलोनी के अंतिम बंधक प्लॉट मुक्त करने के लिए चेकलिस्ट में भोपाल नगर निगम के पांच अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए।
इन अधिकारियों ने कॉलोनाइजर द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण होना दर्शाया है।
क्या होती है मॉर्गेज प्रॉपर्टी
जब भी कोई बिल्डर किसी कॉलोनी को विकसित करता है तो उसे नगर निगम में कुछ प्रॉपर्टी को बंधक यानी मॉर्गेज (Mortgage) रखना होता है।
प्रॉपर्टी को मॉर्गेज इसलिए रखा जाता है ताकि यदि बिल्डर कॉलोनी में आवश्यक व्यवस्थाएं या समुचित विकास नहीं करा पाए तो निगम इन प्रॉपर्टी को बेंचकर इनमें मिलने वाली राशि से कॉलोनी में विकास कार्य करा सकती है।
यदि कॉलोनी में सभी निर्धारित मापदण्ड पूरे हो जाते हैं हो इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी (Mortgage Property) को वापस बिल्डर को दे दिया जाता है। जिसके बाद बिल्डर इन प्रॉपर्टी को बेच सकता है।
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इन अधिकारियों पर लिया एक्शन
भोपाल नगर निगम (BMC) आयुक्त हरेंद्र नारायण ने जोन 13 के सहायक स्वास्थ अधिकारी सहित तीन शाखाओं के असिस्टेंट इंजीनियर को नोटिस जारी किया (Bhopal Samachar) है।
इन अधिकारियों को एक सप्ताह में जवाब देना है कि इन्होंने कॉलोनाइजर द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करना क्यों बताया।
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कलियासोत नदी को गंदा करने पर कार्रवाई
भोपाल नगर निगम (Bhopal Nagar Nigam) ने कलियासोत नदी में रुद्राक्ष हॉस्पिटल द्वारा मेडिकल वेस्ट फेंकने पर प्रबंधन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया (Bhopal Samachar) है।
वहीं मुकुंद रत्नम कॉलोनी द्वारा कलियासोत नदी में सीधे सीवेज छोड़ने पर कॉलोनाइजर सियाराम पाटीदार पर 15 हजार रुपये का स्पॉट फाइन किया है।