UP Paper Leak: उत्तर प्रदेश में अब पेपर लीक कानून सख्त होने जा रहा है। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार परीक्षा के पेपर लीक मामले में सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश में कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे मामले सामने आते रहते हैं। यूपी में 7 साल में 8 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इसमें RO/ARO, UPSSSC, PET और UPTET के पेपर भी लीक हुए है।
इसे लेकर यूपी सरकार पेपर लीक कानून सख्त करने जा रही है।
आरोपियो को होगी उम्रकैद!
पेपर लीक मामले आरोपियों को उम्रकैद की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने चुकाना पड़ सकता है। इसमें आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का भी नियम बनाया गया है।
गैंगस्टर एक्ट लगा तो चलेगा बुलडोजर
यूपी सीएम ने ऐलान किया है कि पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यदि आरोपियों पर एनएसए या गैंगस्टर जैसे एक्ट लगाए गए, तो इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल सकता है।
नौकरी देने के लिए परीक्षाओं की होगी फूलप्रूफ व्यवस्था
सीएम योगी ने कहा है कि चयन परीक्षाओं के लिए राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज और साफ-सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही सेंटर बनाया जाए।
इस दौरान जहां पर सीसीटीवी की व्यवस्था होगी, वहीं पर परीक्षा केंद्र होंगे। परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में होंगे। इस दौरान महिलाओं और दिव्यांगों की सहूलियतों का ध्यान रखा जाएगा।
इसके अलावा यदि ऐडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है, तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में शामिल न सकेंगे।
यूपी में पेपर लीक पर क्या है पुराना कानून?
यूपी में पेपर लीक जैसै मामलों में साल 1998 में बने कानून के तहत ही कार्रवाई की जाती है। इसके तहत आरोपी को 1-7 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना चुकाना पड़ता है।
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