Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक ये दर्जा नहीं दिया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने में हो रही देरी के बाद आप ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया है।
आम आदमी पार्टी के कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की सभी शर्तें पूरी करती है, लेकिन इसके बावजूद दर्जा मिलने में देरी हो रही है। मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक यह तय करने के लिए वक्त दिया है कि AAP को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है या नहीं।
बता दें कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्ज तब दिया जाता है जब उसके देश में चार से ज्यादा राज्यों में 6 फीसदी से ज्यादा वोट मिलता है। इसी तर्क के साथ पार्टी द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बताते चलें कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
वहीं इस साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले है। इसको देखते हुए पार्टी ने एमपी, कर्नाटक सहित कई राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाने से AAP को काफी सहूलियत होगी।
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद ये मिलती है सुविधाएं
अंत में बताते चलें कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद राजधानी दिल्ली में अपना दफ्तर बनाने के लिए सरकार भूमि का आवंटन करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है जिसका इस्तेमाल किसी अन्य पार्टी के द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर नेशनल पार्टी न होने पर हर राज्य में चुनाव के दौरान अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित कर दी जाती है। बताते चलें कि देश में फिलहाल 7 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा राज्य स्तर पर 35 राजनितिक दल है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों की बात करें तो इनकी संख्या 250 से ज्यादा है।