20 अगस्त को छत्तीसगढ़ सरकार में तीन नए मंत्रियों को शामिल किया गया… इससे कैबिनेट की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई… लेकिन अब इसी पर सवाल उठ गए हैं… हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है कि 14 मंत्रियों की संख्या असंवैधानिक है… याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग और सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है…याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई… हाईकोर्ट ने राज्य शासन से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है…मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी…इस मसले पर सियासी पारा भी हाई है…बयानबाजी के तीर कैसे चले ये भी बताएंगे…पहले देखिए क्या है विस्तार का पूरा गणित…